सेवा प्रभार व शुल्क (15.05.2006 से प्रभावी) |
| 1.0 | बही खाता चालू रखने के लिए सेवा प्रभार |
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| 1.1 | चालू/सीसी/ओडी खातों के लिए खाता फोलियो प्रभार प्रति 40 प्रविष्टियों के लिए रु. 25/- की दर से त्रैमासिक शुल्क अथवा रु. 50/- जो भी अधिक हो। इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए विवरण के अनुसार शुल्क लेने की अनुमति हैः |
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| 1.2 | भुगतान मनाही निर्देश का शुल्क :- |
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| खातों के सभी प्रकार के निर्देश के अनुसार 25/-रु. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | खाता विवरण/पास बुक का अनुलिपि जारी होना |
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| 1.4 | बचत खाता/चालू खाता में न्यूनतम शेष राशि तथा उस पर प्रभारः- |
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| 1.4.1 | बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि:- |
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1. कंप्यूटरीकृत शाखाएं:- |
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2. अकंप्यूटरीकृत शाखाएं:- |
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3) ग्रामीण शाषाएं:- |
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बिना चेक बुक के अथवा चेक बुक सहित खातों के लिए: रु. 100/- |
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| 1.4.2 | चालू खाता में न्यूनतम शेष राशि:- |
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कंप्यूटरीकृत अथवा अकंप्यूटरीकृप शाखाओं पर विचार किए बिना चालू खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की बाबत संशोधन किया जाएगा। |
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| 1.4.3 | पेंशन खाता में न्यूनतम शेष राशि: रु. 20/- |
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| 1.4.4 | बचत खाते/चालू खाते में न्यूनतम शेष राशि बरकरार नहीं रखने पर सेवा प्रभार: |
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1. नो फ्रिल एकाउंट 2. पेंशन भोगी एकाउंट 3. वरिष्ठ नागरिक खाता के संदर्भ में कोई शुल्क नहीं। |
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| 1.5 | अपरिचालित खाता: |
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| (क) | सभी चालू खाते जिसका बढ़े हुए शुल्क/आकस्मिक शुल्क/सावधिक ब्याज प्रविष्टियों सहित बीते एक साल से परिचालन नहीं हुआ है, उसे अपरिचालित खाता समझा जाएगा। |
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| (ख) | सभी बचत खाते जिसका बढ़े हुए शुल्क/आकस्मिक शुल्क/ब्याज प्रविष्टियों सहित बीते दो साल से परिचालन नहीं हुआ है, उसे अपरिचालित खाता समझा जाएगा। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ग) | अपरिचालन में सेवा प्रभार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बचत खाता:- |
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| 1. | यदि शेष जमा राशि रु. 100/- से कम हो, तो प्रति छमाही रु. 20/- |
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| 2. | यदि शेष जमा राशि रु. 20/- से कम हो, तो सेवा प्रभार बाकी राशि के बराबर होगा तथा ग्राहक को सलाह देने के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा तथा जो चेक प्रयोग नहीं किए गए हैं, उसको वापस देने का अनुरोध किया जाएगा। |
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| 3. | यदि शेष जमा राशि रु. 100/- से अधिक हो, तो किसी तरह का सेवा प्रभार नहीं लगाया जाएगा। |
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| 1.6 | बचत/चालू/अपरिपक्व आर.डी. खातों के बंद किए जाने का शुल्क: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | बचत खाता/आर.डी. खातों को खोलने के 6 महीने के भीतर बंद किए जाने पर रु. 30/- चार्ज किया जाएगा। |
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| 2. | चालू खाता को खोलने के 6 महीने के भीतर बंद किए जाने पर रु. 100/- चार्ज किया जाएगा। |
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| 1.7 | स्थाई आदेश:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (क) | प्रति लेनदेन रु. 20/- का सेवा प्रभार पार्टी को लगाए गए स्काई आदेश शुल्क आदेश में सम्मिलित किए गए हैं। जब शाखा के अंतर्गत ग्राहकों को अपने खाते से राशि अपने अन्य खाते में स्थानान्तरण का आदेश हो, तब किसी प्रकार का स्काई आदेश शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जब ग्राहक टेलीफोन बिल/बिजली बिल/घर भाड़े की रकम दूसरे ग्राहकों के खाते में स्थानान्तरण का आदेश देता है, तब स्थाई आदेश हेतु शुल्क लिया जाना चाहिए। |
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| (ख) | खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण स्थाई आदेश का पालन न किया जाता हो, तो प्रति लेनदेन रु. 20/- का सेवा प्रभार लगाया जाएगा। |
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| (ग) | यदि लेनदेन में देहाती केंद्रों में रकम प्रेषण शामिल हो, तो रकम प्रेषण के लिए निर्धारित शुल्क तथा वास्तविक डाक खर्च वसूला जाएगा। इस शुल्क की उगाही उस खाते से की जाएगी, जहां से रकम स्थानांतरिक की गई है। |
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| 1.8 | चेक बुक शुल्क:- |
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| 1. | प्रत्याहार फार्म शुल्क: |
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एक छमाही में अधिकतम 50 प्रत्याहार फार्म निःशुल्क है। उपयुक्त सीमा से अधिक प्रति प्रत्याहार के लिए रु. 10/- सेवा प्रभार लिया जाएगा। |
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| 2. | बचत खाता: |
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वर्श में 3 चेक बुक निःशुल्क, अतिरिक्त चेक बुक के लिए प्रति पन्ना रु. 2/- की दर से शुल्क लिया जाएगा। |
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| 3. | चालू खाता: |
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रु. 1.50 प्रति पन्ना व 2 प्रति पन्ना |
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| 2.0 | रकम प्रेषण/प्राप्ति के लिए शुल्क |
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| (2.1) | पे आर्डर/बैंकर चेक जारी करने का शुल्क |
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विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा शुल्क प्रेषण के संदर्भ में रु. 1000/- तक का एमसी/पे आर्डर जारी करने के लिए मात्र रु. 10/- का सेवा प्रभार लिया जाएगा। |
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| (2.2) | डीडी/एमटी/टीटी के प्रेषण/जारी हेतु शुल्क:- |
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| (2.3) | इलेक्ट्रानिक फंड स्थानांतरण |
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| (2.3.1) | एन ई एफ टी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक फंड स्थानांतरण) के माध्यम से प्रेषण:- |
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| (2.3.2) | आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) के माध्यम से प्रेषण:- |
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| (2.3.3) | पीएसबी - ईफंड स्थानांतरण के माध्यम से प्रेषण:- |
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| 2.4 | इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सेवा (ईसीएस) |
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| 2.5 | स्पष्टीकरण:- |
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हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि खाते के अधीन एक शाखा से दूसरे शाखा को मुद्रा का प्रेषण एमटी के माध्यम से हो, तो मुद्रा प्रेषण का शुल्क उपयुक्त संशोधित शुल्क का 50 प्रतिशत होगा। तर्कसंगत रियायत है कि फंड का प्रेषण बैंक के भीतर ही होगा। तथापि आई के माध्यम से प्रेषण अनुमत है। |
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| 2.6 | तथापि कृपया ध्यान रहे कि समय-समय पर लागू आयकर कानून के अधीन रकम देने के लिए डीडी/एमटी/टीटी/पे आर्डर/बैंकर्स चेक/ईएफटी के माध्यम से प्रेषण की अनुमति है। |
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| 2.7 | आगे कृपया ध्यान रखें कि जब कंपनी/घटक को अधिक केंद्रों से क्रेडिट सुविधा की मंजूरी है, तब उन केंद्रों के बीच सम मूल्य पर फंड के स्थानांतरण की अनुमति है। तथापि प्रति लेनदेन रु. 50/- की दर से पाकेट खर्च वसूला जाएगा। |
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| 2.8 | विनिमय मुफ्त ड्राफ्ट/मैनेजर चेक के निर्गम के लिए रियायत |
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| (क) | बचत खाता धारकों के वास्ते:- |
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1. महीने भर बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि के तौर पर रु. 10000/- जमा रखने पर खाताधारक को उस खाते से सिर्फ अगले महीने में अधिकतम कुल रु. 10000/- तक दो विनिमय मुफ्त ड्राफ्ट/मैनेजर चेक की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
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2. महीने भर बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि रु. 50000/- जमा रखने पर खाताधारक को उस खाते से सिर्फ अगले महीने में अधिकतम कुल रु. 100000/- तक दो विनिमय मुफ्ट ड्राफ्ट/मैनेजर चेक की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
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| (ख) | चालू खाताधारक वास्ते:- |
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1. महीने भर चालू खाते में न्यूनतम शेष राशि रु. 25000/- अथवा अधिक जमा रखने पर खाताधारक को उस खाते से सिर्फ अगले महीने में अधिकतम कुल रु. 25000/- तक चार विनिमय मुफ्त ड्राफ्ट/मैनेजर चेक की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
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2. महीने भर चालू खाते में न्यूनतम शेष राशि रु. 100000/- जमा रखने पर खाताधारक को उस खाते से सिर्फ अगले महीने में अधिकतम कुल रु. 200000/- तक तीन विनिमय मुफ्त ड्राफ्ट/मैनेजर चेक की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
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3. महीने भर चालू खाते में न्यूनतम शेष राशि रु. 500000/- जमा रखने पर खाताधारक को उस खाते से सिर्फ अगले महीने में अधिकतम कुल रु. 1000000/- तक दस विनिमय मुफ्त ड्राफ्ट/मैनेजर चेक की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
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4. महीने भर चालू खाते में न्यूनतम शेष राशि रु. 1000000/- अथवा अधिक जमा रखने पर खाताधारक को उस खाते से सिर्फ अगले महीने में अधिकतम कुल रु. 2000000/- तक पंद्रह विनिमय मुफ्त ड्राफ्ट/मैनेजर चेक की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
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जैसा कि पहले से प्रचारित है इस खाते को “मूल्य आधारित-बचत खाता तथा मूल्य आधारित चालू खाता” के गैर पर रखा जाएगा। |
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1. डुप्लीकेट ड्राफ्ट/पे आर्डर का निर्गम/पुनर्विधिमान्य |
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| 3.0 | संग्रहण शुल्क:- |
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| 3.1 | अदत्त चेक/राष्ट्रीय क्लीयरिंग शुल्क का संग्रहण:- |
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| 3.2 | अदत्त बिल शुल्क का संग्रहण:- |
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टिप्पणी: अदत्त चेक तथा डीडी/एमटी/टीटी/ईएफअी इत्यादि का संग्रहण पाकेट व्यय से संग्रहण की षर्त पर सक्रिय सेवा से जुड़े कर्मचारी गण तथा पूर्व सैनिकों के संदर्भ में निःशुल्क होगा। |
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| 3.3 | जमा रसीद का संग्रहण: |
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संग्रह करने वाला बैंक रकम प्रेषण के लिए प्रयोज्य शुल्क वसूलेगा। स्थानीय संग्रहण, शुल्क की बाबत बैंकर्स चेक पर प्रभार लगेगा। |
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| 3.4 | संग्रहण व्यवसाय/बिल के लिए उपयुक्त शर्त हेतु रकम की हैंडलिंग से जुड़े अग्राहक हेतु सेवा प्रभार। |
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| 4.0 | हैंडलिंग शुल्क:- |
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| 4.1 | भुगतान रहित चेक/बिल वापसी के लिए हैंडलिंग शुल्क:- |
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शाखा प्रबंधक व्यवसाय की संभावना को ध्यान में रखते हुए शुल्क में छूट देने के लिए स्वतंत्र हैं। |
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| 4.2 | जब चेक क्लीयरिंग से वापस आ जाए अथवा सीधे तौर पर प्राप्त हो, तो स्थाई तौर पर वापसी शुल्क वसूला जाएगा। |
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| 4.3 | डाक शुल्क:- |
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कृपया ध्यान रखें कि वास्तविक डाक/संचार शुल्क हमेशा से वसूला जाता रहा है। |
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| 5.0 | लाकर/सुरक्षित संरक्षता शुल्क |
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| 5.1 | लाकर चार्ज:- |
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ध्यान रहे कि बैंक के पूर्व कर्मचारियों को लाकर भाड़े की बाबत कोई रियायत नहीं है। उनसे उपयुक्त विवरण के अनुसार सामान्य लाकर भाड़ा लिया जाता है। |
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| 5.1.1 | लाकर तोड़कर खोलने का शुल्क:- |
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रु. 100/- आकस्मिक शुल्क के तौर पर साथ ही लाकर तोड़कर खोलने से संबद्ध अन्य खर्च। लाकर किराए पर लेने वालों को ताला लगाना चाहिए तथा लाकर तोड़ने से पहले फिर से प्राप्त करना चाहिए। |
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| 5.2 | सुरक्षित संरक्षण शुल्क:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6.0 | काल डिपाजिट रसीद/साल्वेंसी सर्टिफिके के लिए शुल्क:- |
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| 7.0 | अंतर्देशीय शाखा पत्र के लिए शुल्क:- |
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| क) | न्यूनतम शुल्क रु. 100/- की शर्त पर निम्नलिखित शुल्क लगाया जाएगा। |
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अ) ब्याज उगाही:- |
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बिल की अवधि के अनुसार लगाई गई ब्याज दर अधोलिखित है:- |
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1. 7 दिनों तक की दर्शनी हुण्डी पर 0.20 प्रतिशत |
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ब) वचनबद्धता शुल्क:- |
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क) वचनबद्धता शुल्क के तौर पर मंजूरी के समय न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रोसेसिंग शुल्क लगाया जाएगा। |
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ग) यदि क्रेडिट की राशि बाद में बढ़ाई जाएगी, तो ब्याज व वचनबद्धता शुल्क की दर में भी न्यूनतम रु. 100/- की शर्त पर बढ़ोतरी की जाएगी। |
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| 7.1 | साख पत्र में परिवर्तन:- |
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पल/सी में परिवर्तन होने की स्थिति में पहले चरण में एल/सी राशि (किसी भी समय अधिकतम राशि की निकासी) तथा वचनबद्धता शुल्क के उद्वेश्य से देनदारी अवधि (अर्थात् मूल वैधता की तारीख से) शुल्क लगाया जाएगा। |
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| 1. | ब्याज उगाही:-क.अ) (1 से 3) में दिए गए विवरण के अनुसार |
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| 2. | वचनबद्धता शुल्क:-उपयुक्त (क.ब) में दिए गए विवरण के अनुसार न्यूनतम रु. 100/- की शर्त पर |
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| 3. | प्रत्येक पुनर्नियोजन पर न्यूनतम रु. 100/- की शर्त पर 0.20 प्रतिशत की दर से मीआदी व वचनबद्धता शुल्क तथा न्यूनतम रु. 100/- की शर्त पर 0.20 प्रतिशत की दर से पुर्नियोजित राशि पर शुल्क लगाया जाएगा। |
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| 7.2 | परामर्श शुल्क:- |
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फारेस्फंडेंट द्वारा शुरू किए गए एडवाइजिंग एल/सी पर (जिसमें अधिकार पत्र हस्तांतरण आदेष षामिल है) बैंक/शाखा न्यूनतम रु. 100/- के साथ प्रत्येक एल/सी का 0.05 प्रतिशत एडवाइजिंग कमीशन पास करेगा। यदि पुस्टीकरण की गतिविधियां जारी नहीं रहती है, तो अधिकार लगाया जाएगा और प्रत्येक संशोधन की एडवाइजिंग के लिए आगे रु. 100/- चार्ज किया जाएगा। |
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| 7.3 | एल/सी का पुस्टीकरण:- |
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एडवाइजिंग बैंक/शाखा न्यूनतम रु. 100/- की शर्त पर एल/सी की पूर्व वैधता के लिए हमेशा के लिए 0.20 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क लगाएगा तथा (क.अ) (1 से 3) तक दिए गए कारेस्पांडेंट क्रेडिट के तौर पर मीआदी शुल्क लगाएगा। |
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| 7.4 | एल/सी का हस्तांतरण:- |
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जब हस्तांतरणीय क्रेडिट के अधीन क्रेडिट का हस्तांतर किया जाता है, तो पूर्ण हस्तांतरण अथवा हिस्से में अथवा क्रेडिट पर पृष्ठांकम हुआ हो या नहीं, बैंक आत्म होने के समय लाभार्थ के बदलाव को छोड़कर प्रति एडवाइस रु. 100/- का फ्लैट चार्ज। ये चार्ज क्रेडिट के पहले लाभार्थी के कारण लगाए हैं। जब तक बैंक द्वारा मीआदी ड्राफ्ट जारी व स्वीकार्य नहीं होंगे न्यूनतम 0.20 प्रतिशत प्रति माह की दर से कमीशन का अधिभार लगाया जाएगा। |
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| 7.5 | एल/सी का मोलतोल:- |
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निगोशिएशन ब्रांच निम्नलिखित निगोशिएशन चार्ज लगाएगा:- |
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अ) रु. 2.50 लाख तक के बिल हेतु न्यूनतम रु. 100/- की शर्त पर 0.40 प्रतिशत की दर से साथ ही निगोशिएशन की तारीख से रीइंबर्समेंट की तारीख तक प्रयोज्य दर से छूट। |
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ब) रु. 2.50 लाख से अधिक के बिल हेतु न्यूनतम रु. 100/- की शर्त 0.25 प्रतिशत की दर से साथ ही निगोशिएशन की तारीख से रीबर्समेंट की तारीख तक प्रयोज्य दर से छूट। |
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| 7.6 | पाकेट खर्च से:- |
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| सभी तरह के पाकेट खर्च जैसे डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स, केबल इत्यादि विशेष रूप से प्राप्त करने के अलावा पुनः बैंक से प्राप्त किया जाएगा। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | दस्तावेज में असंगति के कारण गरांटी:- |
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| लाभार्थी के खाते में आरक्षित जमा करने के अधीन प्राप्त एल/सी के तहत हस्तांतरित किए गए दस्तावेज में असंगति के संबंध में अन्य बैंक में ग्राहक को दिए गए गारंटी से जुड़ने के लिए न्यूनतम रु. 100/- के साथ 0.25 प्रतिशत की दर से कमीशन चार्ज किया जाएगा। तथापि यदि आरक्षित के अधीन ग्राहक के अनुरोध पर बैंक द्वारा समर्पण नहीं किया जाता है, तो इस तरह का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जब रिजर्व (साधारण अथवा विशिष्ट) के अधीन प्राप्त भुगतान को वापस करने की बात होगी, तो बैंक बिल के अंकित मूल्य तथा शुल्क के साथ निगोशिएटिंग बैंक की वाणिज्यिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज को ग्राहक के खाते में डेबिट कर दिया जाएगा। |
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| 7.8 | एल/सी के तहत पूरे भुगतान की प्राप्ति:- |
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लाभार्थी के बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में पूरे भुगतान की प्राप्ति व उसे क्रेडिट करने के लिए रु. 100/- का सामान्य चार्ज लिया जाएगा। |
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| 7.9 | प्रमाण-पत्र:- |
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लाभार्थी के अनुरोध पर कामर्शियल इनवाइस का सत्यापन निगोशिएशन के लिए निःशुल्क होगा। तथापि बाद में सत्यापन के लिए प्रति इनवाइस न्यूनतम रु. 10/- की दर से चार्ज किया जाएगा। |
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| 7.10 | साधारण:- |
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1.एल/सी के आरंभ/संशोधन पर कमीशन का भुगतान करना होगा तथ इसके बाद किसी प्रकार की वापसी की अनुमति नहीं होगी। |
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2. एल/सी के तहत एडवांस बिल तथा/या बिलों के संबंध में सभी प्रकार के शुल्क आवेदन के खाते से लिया जाएगा। |
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3. जब बैंक द्वारा शुरू किए गए अंतर्देशीय एल/सी पर उसकी अपनी शाखा की ओर से परामर्श/पुष्टी होती है, तो परामर्श/पुष्टी के लिए उसे परामर्श/पुष्टीकरण कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। |
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4. यदि संग्रह करने वाला बैंक निगोशिएटिंग बैंक नहीं है, तो क्लेक्टिंग बैंक को बिल के संग्रह के लिए प्रयोज्य शुल्क का भुगतान किया जाएगा। |
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| 8.0 | एडवांस पर प्रोसेसिंग शुल्क:- |
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ताजा/नवीनीकृत/बढ़ाए गए ऋण प्रस्ताव की मंजूरी पर निम्नलिखित शुल्क लगाए जाएंगे। |
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अ) निधि-आधारित सीमा:- |
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ब) गैरनिधि आधारित सीमा-उपयुक्त शुल्क का 50 प्रतिषत |
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1. प्रत्येक नवीनीकरण पर नियत तिथि को प्रोसेसिंग चार्ज उस तारीख को नवीनीकरण/पुनर्वेचना पर ध्यान दिए बिना डेबिट किया जाएगा। यदि नवीनीकरण/पुनर्वेचना में विलंब दाखिल न होने के कारण अथवा कर्जदार पर आरोपित इस तरह के अन्य कारण से होता है, तो नियत तिथि को वसूले जाने वाले सामान्य चार्ज के अतिरिक्त विलंबित अवधि के लिए समानुपातिक प्रोसेसिंग चार्ज वसूला जाएगा। |
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2. कर्मचारियों के किसी प्रकार के ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगाया जाएगा। |
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| 8.1 | अप-फ्रंट चार्ज: |
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रु. 50 लाख से अधिक के सभी आवधि ऋण पर 1 प्रतिषत की दर से सेवा कर दो समान किश्त में लिया जाएगा। प्रारंभ में आवेदन/मंजूरी के समय सेवाकर का आधा हिस्सा लिया जाएगा तथा 50 प्रतिशत वास्तविक वितरण के समय ऋण प्रोसेसिंग शुल्क के बदले वसूला जाएगा। यह प्रोसेसिंग चार्ज के लिए अधिकतम कैंप राशि रु. 7.50 लाख के अधीन है। |
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| 8.2 | निरीक्षण शुल्क:- |
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वरीयता क्षेत्र के एडवांस गैर वरीयता क्षेत्र के एडवांस
कमजोर तबकों के लिए उपयुक्त उल्लिखित दर का 80 प्रतिशत निर्धारित है। |
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| 8.3 | गारंटी निर्गम/नवीनीकरण शुल्क:- |
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पूर्व में निर्गम का उदेश्य पूरा होने पर भी गारंटी की शेष अवधि के कमीशन को लौटाया नहीं जाएगा। |
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| 8.4 | 100 प्रतिशत मार्जिन के सिक्योर्ड गारंटी वास्ते उपयुक्त उल्लिखित शुल्क का 25 प्रतिशत वसूला जाएगा। |
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| 8.5 | वचनबद्धता शुल्क:- |
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क्रेडिट लिमिट की मंजूरी के समय प्रोसेसिंग शुल्क का न्यूनतम 25 प्रतिशत वसूला जाएगा। |
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| 8.6 | बिल/चेक/खरीद/छूट: |
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अ) क्लीयरिंग शुल्क:- |
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क्लीयरिंग कार्यवाही के अनुसार जिस दिन हमारे खाते को क्लीयरिंग हाउस में क्रेडिट किया जाता है उस दिन हम ग्राहकों के खाते को भी क्रेडिट करते हैं। यदि ऐसे चेक वापस होते है तो पार्टी विशेष तौर पर सीसी/ओडी/लोन एकाउंट धारक को उसके एकाउंट डेबिट होने तक की अवधि तक लाभ मिलता है उस अवधि तक सीसी/ओडी/लोन एकाउंट ब्याज मुक्त रहेगा, जो कि बैंक के लिए हानि है। हम स्पष्ट कर सकते है कि शाखाओं को चेक वापसी के अतिरिक्त पार्टी से लिए जाने वाले ब्याज की दर से उस अवधि के लिए जिसमें पार्टी को क्रेडिट (अधिक निकासी वाला खाता) से लाभ हो, चार्ज करना चाहिए। |
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ब) स्थानीय चेक/बिल की खरीद:- |
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हम स्पष्ट कर सकते हैं कि शाखाओं को लोकल चेक की बाबत कुल चार्ज की गणना करते समय इन तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। |
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स) बाहरी बिल/चेक की खरीद:- |
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बाहरी बिल/चेक खरीद के संदर्भ में शाखाओं को निम्नलिखित चार्ज वसूल करना चाहिए: |
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1. पीएलआर की दर से ब्याज + बैंक के निधि रहित रहने के दिनों के लिए 4 प्रतिशत लेकिन जब चेक शाखा में हो तो अवधि 14 दिनों तक सीमित रहेगी। |
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2. हैंडलिंग चार्ज (पाकेट ब्यय रहित) तथा चेक वापसी का शुल्क, यदि कोई हो। |
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| 9.0 | विविध चार्ज: |
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| 9.1 | ग्राहकों के हस्ताक्षर का सत्यापन प्रति सत्यापन रु. 15/- |
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| 9.2 | खाता के नाम में बदलाव/कंपनी के नाम में जुड़ाव/हटाव हैंडलिंग शुल्क के तौर पर रु. 20/- |
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| 9.3 | शेष राशि/ब्याज प्रमाण पत्र का निर्गम जब उक्त अति आवश्यक हो। रु. 15/- प्रति प्रमाण पत्र |
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| 9.4 | पुराने रिकार्ड के संबंध मंे पूछ गध प्रति आइटम रु. 20/- |
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| 9.5 | बकाया नहीं प्रमाण पत्र का निर्गम प्रति प्रमाण पत्र रु. 20/- |
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| 9.6 | स्वीकृति हेतु मीआदी बिल का प्रस्तुतीकरण प्रति बिल रु. 10/- तथापि कृपया ध्यान रखें कि बकाया नहीं प्रमाण पत्र का निर्गय कमजोर तबकों के वरीयता क्षेत्र के ऋप के साथ स्वनिर्भर समूह के सदस्यों पर सेवा कर नहीं लगाया जाएगा। |
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| 9.7 | अन्य बैंकों के साथ सेवाकर की हिस्सेदारी जब बाहरी चेक/बिल को कलेक्शन के लिए अन्य बैंकों को, जिसके साथ हमारा अनुबंध नहीं है, भेजा जाता है, तो आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार कलेक्शन चार्ज उन बैंकों के साथ 50-50 के अनुपात में बांटा जाएगा। किन्तु इस राशि को (पाकेट व्यय में से) जमाकर्ता से पूरा वसूला जाएगा। |
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| 9.8 | पाकेट व्यय में से:- पाकेट व्यय (फैक्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, डाक इत्यादि) में से उपयुक्त सभी सेवाकार अलग से वसूले जाएंगे। |
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| 9.9 | डाक खर्च:-कृपया ध्यान रखें कि वास्तविक डाक/संचार शुल्क हमेशा की तरह वसूले जाएंगे। |
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| 10.0 | रियायत:- पाकेट व्यय में से वसूली की षर्त पर निम्नलिखित रियायत की अनुमति है: |
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| 10.1 | कर्मचारियों को रियायत: हमारे बैंक तथा बैंक के कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के संदर्भ में निम्नलिखित रियायतें लागू हैं। |
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क) खाता फोलियों शुल्क: अवकाशप्राप्त कर्मचारियों द्वारा अथवा अपने नजदीकी संबंधियों के साथ साभो तौर पर खोले गए चालू खाते पर आकस्मिक शुल्क लागू नहीं है। |
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ख) स्थाई निर्देष: स्थाई निर्देष के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है। |
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ग) रकम प्रेषण: सभी डिमांड ड्राफ्ट/मेल ट्रांसफर/टेलीग्राफिक ट्रांसफर/बैंकर्स चेक/इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर निःशुल्क होगा, तथापि वास्तविक पाकेट खर्च वसूला जाएगा। |
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घ) कलेक्शन शुल्क: सभी चेक/ड्राफ्ट इत्यादि का संग्रह निःशुल्क होगा। |
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ङ) मात्रा चेक: मात्रा चेक का निर्गम बिना कोई शुल्क/कमीशन लगाए होगा (यदि वह बैंक की ओर से जारी किया जाए)। |
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च) सभी चेकों का निग्रोशिएशन रु. 2500/- तक के ड्राफ्टों का निग्रोशिएशन सममूल्य पर जिस बैंक पर क्रेडिट के लिए चेक लिखा जाता है पर ध्यान दिए बिना शुल्क लगाया जाएगा। उपयुक्त रियायत अवकाशप्राप्त कर्मचारियों पर निम्न शर्त के अधीन लागू हैं:- |
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1. संबंधित व्यक्ति का नियोजन लाभजनक तौर पर न हो। |
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| 10.2 | पेंशन भोगियों को रियायत: |
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सरकार तथा सुरक्षा बल के पेंशन भोगियों के पेंशन बिल/पेंशन चेक के कलेक्शन डिस्काउंटिंग पर कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जाएगा। |
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| 10.3 | स्वतंत्रता सेनानियों को रियायत:- स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन बिल/पेंशन चेक के कलेक्शन/डिस्काउंटिंग पर कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जाएगा। |
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| 10.4 | रक्षाकर्मियों को रियायत:- |
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सेवा से जुड़े रक्षा कर्मी तथा अवकाश प्राप्त सैनियों के चेक/बिल कलेक्शन तथा डीडी/एमटी/टीटी/ ईएफटी इत्यादि का निर्गम निःशुल्क होगा इस शर्त पर कि कलेक्शन में पाकेट व्यय शामिल होगा। |
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| 10.5 | धार्मिक, जनकल्याण सेवा, चैरिटेबल संस्थान, षारीरिक तौर पर विकलांग असमर्थ व्यक्ति तथा वंचितों के लिए स्थायित संस्थान देषी इंस्टूमेंट का सममूल्य पर कलेक्शन की सुविधा उसके अपने बैंक में डीडी/एमटी/टीटी भुगतान की अनुमति इस शर्त पर कि इन संस्थान को आयकर अधिनियम के तहत छूत हो तथा इसकी प्रति शाखा को मिली हो। |
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| 10.6 | सरकारी विभाग/मंत्रियों के खाते:- आईआरडीपी तथा अन्य विशेष नियम के तहत रियायत प्रतिवेदन के साथ सरकारी विभाग की ओर से जारी चेक का कलेक्शन सममूल्य पर होगा। |
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| 10.7 | सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इत्यादि। |
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डीडी/एमटी/टीटी के निर्गम तथा गारंटी पर सहकारी बैंक को सेवा प्रभार का 50 प्रतिशत रियायत दी जा सकती है बषर्ते कि सहकारी बैंक का काउंटर गारंटी प्राप्त हो तथा कर्जदार को रियायत दी जाए। |
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| 10.8 | एजेंसी व्यवस्था के अधीन बैंक: एजेंसी व्यवस्था के अनुसार सेवा प्रभार लगाए जाएंगे बषर्ते कि लाभ क्रेडिट में अग्रसर न हो। |
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| 10.9 | सरकार परिचालित स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों के वेतन बिलों की तैयारी सममूल्य पर तथा प्रति व्यक्ति रु. 2500/- तक की राशि के लिए डिस्काउंटिंग भी हो सकती है। |
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| 10.10 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायत: |
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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिए जाने वाले चेक/ड्राफ्ट के कलेक्शन के लिए बैंक की ओर से कोई कलेक्शन शुल्क नहीं लगाया जाएगा चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजन बैंक द्वारा हो अथवा नहीं। |
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| 10.11 | सरकारी योजना के तहत ऋण वितरण के समय प्रदायकों को भुगतान: |
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उपयुक्त योजना के लिए पे आर्डर/डीडी जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। |
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| 10.12 | रकम प्रेषण/कलेक्शन में रियायत: |
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| क) | लोकल चेक/ड्राफ्ट के कलेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। |
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| ख) | प्रधानमंत्री/मुख्य मंत्री राहत कोष में निधि के हस्तांतरण के लिए कोई रकम प्रेषण/कलेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। |
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| ग) | रु. 100/- तक के डिविडेंड वारंट तथा गिफ्ट चेक का कलेक्शन सममूल्य पर कलेक्शन खर्च लेकर किया जाएगा। |
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| घ) | कारेस्पांडेंट बैंक द्वारा जारी तथा एआरआई ग्राहकों के पक्ष में विनिमय रुपए के ड्राफ्ट पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। |
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बशर्ते कि एनआरआई ग्राहक के पक्ष में रुपए के ड्राफ्ट किसी वही विदेशी/भारतीय बैंक अथवा ईसीएस उपलब्धता वाले दूसरे बैंक के शाखाओं के कारेस्पांडेंट/विदेशी पदाधिकारियों द्वारा जारी हो। ड्राफ्ट का भुगतान भारत में बैंकों की शाखाओं में कायम रुपए खातों के जरिए होगा। |
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| 10.13 | स्थगित भुगतान गारंटी सहस्वीकृत बिल के तहत रकम प्रेषण: |
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उपयुक्त रकम प्रेषण के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। |
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| 10.14 | एफडीआर के प्रोसीड्स के हस्तांतरण के लिए उपलब्ध रियायत बचत खाते के प्रोसीड्स पर भी लागू होगा। |
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| 11.0 | निधि का हस्तांतरण: |
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| अ) | जमा खाता:- |
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1. संग्राहक बैंक परिपक्वता ब्याज पर एफडीआर के प्रोसीड्स के हस्तांतरण पर कोई सेवा प्रभार नहीं लगाएगा। तथापि, रकम प्रेषक बैंक रकम प्रेषण के लिए प्रयोज्य साधारण सेवा प्रभार लगाएगा। रकम प्रेषण के लिए बैंकर्स चेक के लिए प्रयोज्य सेवा प्रभार लगेगा। |
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2. बैंक अदालत के आदेष के अनुसार राशि जमा करने के लिए जारी चेक पर सेवा प्रभार में छूट दे सकता है। |
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| ब) | कर्जदार/एडवांस खाते:- |
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1. रियायत के लिए आवश्यक परिमाण की स्वीकृति बैंक के साथ होने वाले कुल व्यवसाय पर निर्भर करेगा तथा इसका लाभ पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए छूट तय करने का अधिकार नीचे उल्लिखित पदाधिकारियों को है, जो आंचलिक प्रबंधक से कम वाले पद पर न हो। |
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2. निधि का आवधिक हस्तांतरण शाखा के कलेक्शन खाते से आंचलिक कलेक्शन खाते व अन्य डिसवर्सिंग खाते में मुख्य एकाउंटेंट के निर्देष/स्थाई व्यवस्था के अनुसार होगा। |
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| 11.1 | भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाते पर सेवा प्रभार:- |
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1. क्लीयरिंग पोजीशन का समायोजन, निधि का अंतरबैंकीय हस्तांतरण: ड्राफ्ट बैंक के सुदृढ़ शेष राशि तथा उसीदिन शेष राशि नहीं बढ़ने पर प्रतिकूल क्लीयरिंग स्थिति के समायोजन के लिए चेक की जमानत के लिए कोई शुल्क नहीं। |
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2. 6 पैसा प्रतिशत कमीशन का शुल्क तीसरी पार्टी के पक्ष में जारी चेक पर लागू होगा। |
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3. एजेंसी बैंकों के बदले लोकल चेकों के संग्रह पर 6 पैसा प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। |
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4. तीसरी पार्टी द्वारा रकम जमा करने की अनुमति नहीं है। |
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5. वे केन्द्र जहां क्लीयरिंग हाउस एसबीआई/आरबीआई के अतिरिक्त बैंकों द्वारा व्यवस्थित है, वहां लगाए गए शुक के अनुसार वसूली होगी। |
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