| इस योजना के अंतर्गत वाहन के अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण दिया जाता है |
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| 1. |
पात्रताः |
केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय पंजीकृत निकायों, यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त युनिवर्सिटी, सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल/कालेज के कर्मचारी जिन्होनें स्थाई सेवा के तीन पूरे कर लिए हैं, व्यवसायी /स्व रोजगारी, बैंक के कारपोरेट ग्राहकों के कर्मचारी तथा सामान्य जनता । |
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| 2. |
आयु सीमाः |
21 से 65 वर्ष |
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| 3. |
ऋण की मात्राः |
| श्रेणी |
ऋण की मात्रा |
| i). केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय पंजीकृत निकायों, यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त युनिवर्सिटी, सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल/कालेज के कर्मचारी तथा बैंक के निगमित ग्राहक जहां ऋण किश्त वेतन से काटी जाती है या नियोक्ता से इस आशय का वचन पत्र की उनके सेवानिवृति लाभों में से ऋण का समायोजन उपलब्ध होगा । |
सकल वार्षिक आय तक या अधिकतम 5 लाख(पति/पत्नी की आय शामिल की जाएगी) |
| ii) व्यवसायी /स्व रोजगारी, चार्टड एकाऊन्टेट, डाक्टर, आर्किटेक्ट तथा सामान्य जनता |
आयकर रिटर्न के हिसाब से पिछले तीन वर्षों की वार्षिक आय के औसत का दुगना या 6.00 लाख इनमे से जोभी कम हो (पति/पत्नी की आय शामिल की जाएगी) |
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| 4. |
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10% |
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| 5. |
ब्याज दर: |
बी पी एल आर |
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| 6. |
प्रक्रिया फीस |
100.00 रूपये |
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| 7. |
प्रतिभूति |
केवल खरीदी गई संपत्ति का दृष्टिबंधन, संपार्शविक प्रतिभूति अपेक्षित नही । |
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| 8. |
गारंटी |
वेतन भोगी श्रेणी जहां किशत की कटौती वेतन से की जाएगी या नियोक्ता के वचन पत्र के अनुसार उनके सेवानिवृत्त लाभों में से ऋण का समायोजन उपलब्ध होगा को छोड़ कर अन्य श्रेणी के लिए तीसरी पार्टी / आपसी गारंटी/पति/पत्नि की गारंटी अनिवार्य होगी । |
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| 9. |
पुर्नभुगतान |
12 से 60 माह |
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| 10. |
समय से पूर्व भुगतान प्रभार |
बकाया शेष का 1 प्रतिशत |
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