जमा योजनाऍं – बचत खाता

1.   सरल बचत योजना
   

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वित्‍तीय सेवाओं में विस्‍तार के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने हेतु बैंक ने समाज के निचले तबके, जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे तक बैंकिंग सेवाऍं पहुंचाने के उद्देश्‍य से “सरल बचत योजना” प्रारंभ की है जिसमें निम्‍नतम राशि रखने की बंदिश नहीं है। इस खाते की मूलभूत विशेषताएं निम्‍न प्रकार हैं:-

  1 इस प्रकार के खातों को किसी भी शाखा में खोले जा सकते है और शेष शून्‍य होने पर भी परिचालित रखे जा सकते हैं ।
    ”सरल बचत खाते” रू. 100/- की प्रारंभिक राशि के साथ खोले जा सकते हैं , उसके पश्‍चात खाते का शेष रू. 100/- से कम हो सकता है तथा शेष शून्‍य होने पर भी खाता परिचालित रहेगा जब तक कि खाताधारी स्‍वयं खाते को बंद करने हेतु आवेदन नहीं कर देता।  इस संबंध में कोई भी प्रकार नहीं वसूला जाएगा।
  2 लक्षित ग्राहक
    क) भूमिहीन मजदूर/ ग्रामीण क्षेत्र के कारीगर /ग्रहणियां जि‍नकी आय नियमित नहीं है।
    ख) कम आमदनी वाले दिहाड़ी मजदूर / उ़द्योग /निर्माण कार्य आदि में लगे दैनिक मजदूर।
    ग) कम वित्‍तीय पृष्‍ठभूमि ,संसाधन विहीन विद्यार्थीगण जिनकी बचत के अवसर बहुत कम हैं।
    घ) इस प्रकार का समाज का वो तबका जिनके पास नियमित आय एवं स्‍थाई निवास नहीं है।
    च) इन खातों में यदि शेष इतना अधिक हो जाता है कि वह के.वाई.सी.  मानदण्‍डों पर खरा उतर जाए तो इसे सामान्‍य बचत खाते की श्रेणी में रखा जाएगा।
    छ) यह योजना गैर निवासी भारतीयों, ट्रस्‍टों एवं समितियों हेतु नहीं है।
    ज) इन खातों को सामान्‍य बचत खातों हेतु उपलब्‍ध आवेदन पत्रों को भर कर खोला जा सकता है जिस पर स्‍वयं सत्‍यापित फोटो लगना होता है।
  3 खाते का परिचय
    सामान्‍य बचत खाताधारी जिसका खाता परिचालन 6 माह का हो और के.वाई.सी. मानदण्‍डों को पूरा करता हो , इस खाते में परिचय दे सकता है।  अथवा ग्राहक की पहचान एवं पते से संबंधित कोई साक्ष्‍य जिससे शाखा प्रबंधक संतुष्‍ट हो।
  4 परिचालन शर्ते
    क)  इन खातेदारों को चैकबुक जारी नहीं की जाएगी परंतु मांग के आधार पर आवश्‍यकता के समय एक चैक जारी किया जा सकता है । खाताधारी के निवेदन पर 3000/- तक के पे आर्डर, ड्राफट एवं एम.टी. जारी किए जा सकते हैं बशर्ते कि शाखा प्रबंधक उस प्रकार के लेनदेन कर वास्‍तविकता से संतुष्‍ट हो ।  इन लिखतों के जारी किए जाने पर सामान्‍य प्रचलित प्रभार वसूला जाएगा।
    ख) आहरणों की अनुमत संख्‍या- एक माह में पांच एवं छमाही में कुल बीस आहरण।
    ग) प्रत्‍येक लेनदेन हेतु खाताधारी को व्‍यक्‍तिगत रूप से शाखा में आना होगा।
    घ) कोई व्‍यक्ति जो 15 वर्ष से बड़ा एवं 18 वर्ष से कम आयु का है एवं पढ़ लिख सकता है इस प्रकार का खाता केवल अपने नाम से अथवा किसी व्‍यक्ति /संरक्षक के साथ संयुक्‍त रूप से खोल सकता है।  सामान्‍य बचत खातों पर लागू मार्गदर्शी सिद्वांत , इन खातों पर भी लागू होंगे।  सामान्‍य बचत खातों पर लागू प्रचलित ब्‍याज दर इन खातों पर भी लागू रहेगी, परंतु ब्‍याज का भुगतान कम से कम रू. 500/- के शेष होने पर ही दिया जाएगा।
    च) इस प्रकार के खातों में जमाशेष रू. 50,000/- से अधिक अथवा एक वर्ष में कुल जमाऍं एक लाख रूपये से अधिक नहीं होने चाहिए, यदि ऐसा होता है तो खाते पर के.वाई.सी. मानदण्ड लागू हो जाएंगें एवं खाते का परिचालन रोक दिया जाएगा , इन मानदण्‍डों के पूरा होने पर ही खाते को परिचालित किया जा सकेगा।
    छ) इन खातों में चैकों की वूसली की स्‍वीकृति नहीं है, यदि खाताधारी चैक की वूसली अपने खाते में चाहता है तो उसे के.वाई.सी. मानदण्डों  को पूरा करना होगा।  इन खातों में सामांनयत: अंतरण एवं समाशोधन की प्रविष्टि की अनुमति नहीं है।
    अपवाद
    i) यदि शाखा प्रबंधक चैक की वसूली/ अंतरण लेनदेन प्रविष्टि से पूरी तरह से संतुष्‍ट है तो रू. 3000/- तक के लिखित की वसूली/ अंतरण  की अनुमति दी जा सकती है जो कि एक वर्ष में छह बार से अधिक न हो।
    ii) इस प्रकार के मामलों में लेनदेन की अनुमति देने से पूर्व शाखा प्रबंधक प्रमाणित करेगा कि वह इस लेनदेन की वास्‍तविकता से पूरी तरह संतुष्‍ट है।
2   बचत बैंक खाता
    इस प्रकार का खाता किसी व्‍यक्ति (अकेले अथवा संयुक्‍त रूप से ), संस्‍थाओं ,क्‍लबों, शैक्षिक संस्‍थाओं द्वारा खोला जा सकता है।
   
खाते में कम से कम राशि   i) जहॉं चैक बुक जारी नहीं की गई है रू 500/-
कम्‍प्‍यूटरीकृत शाखाएं   ii) जहॉं चैक बुक जारी की गई है रू. 1000/-
गैर कम्‍प्‍यूटरीकृत शाखाएं
 i) जहॉं चैक बुक जारी नहीं की गई है रू. 250/-
 ii) जहॉं चैक बुक जारी की गई है रू. 500/-
ग्रामीण शाखाऍं

चैक बुक सुविधा एवं बिना चैक बुक सुविधा खाते रू. 100/-

कितनी भी राशि जमा की जा सकती है। ब्‍याज दर/ ब्‍याज के भुगतान हेतु पात्रता ब्‍याज दर 3.5 अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर 1 अप्रैल 2010 से दैनिक उत्पाद आधार पर छमाही बाकी पर देय
     
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