बैंक का विज़न और मिशन

बैंक का कार्पोरेट विज़न

हमारी परिकल्पना है कि हम मानवीय, वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी संसाधनों में आदर्शतम तालमेल स्थापित करके एक सुदृढ़ एवं सक्रिय बैंक के रूप में उजागर हों ।

बैंक का मिशन
  • प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का कार्यान्वयन।
  • उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी मानदंड अपनाना ।
  • ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु प्रयत्न करना ।
  • बैंकिंग कारोबार के प्रबंधन में उत्तरदायित्व का निर्धारण करना एवं उच्च कोटी की पारदर्शिता लाना ।
  • वित्तीय एवं गैर वित्तीय जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना ।
  • प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का उचित रूप से अनुपालन करते हुए बैंक का लाभ एवं लाभप्रदता ब़ढाना।
  • योजनाबद्ध ढंग से निधियों की औसत लागत को घटाते हुए पूंजी पर प्रतिस्पर्धात्मक समंजित जोखिम नियंत्रण द्वारा प्रतिफल को बढ़ाना एवं प्रचालन लागत में कमी कर अग्रिम तथा निवेशों से आय को बढाना ।
       
ग्राहक के अधिकार
       
पंजाब एण्ड सिंध बैंक के महत्वपूर्ण ग्राहक होने के नाते आपको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है:- 
1. समय अनुसूची 
अपने लेनदेनों को निम्न समय अनुसूची के भीतर पूरा करवाना 
  कार्य का नाम : लिया जाने वाला सामान्य समयमिनटों में
  चेक का नकदीकरण : बचत/चालू खाता 6 से 8 मिनट
  चेक बुक जारी करना   : 8 से 10 मिनट 
  बचत/चालू खाता खोलना  : 15 से 20 मिनट 
  नकदी जमा पर मांग ड्रापट जारी करना  : 15 से 20 मिनट
  मांग ड्रापट का भुगतान : 6 से 8 मिनट
  नकदी प्राप्ति : 3 से 5 मिनट 100 नोटों हेतु
 
2. बचत खाता पास बुक/खाता विवरणी को अद्यतन कराना 
  अपनी पास-बुक को पूरी प्रविष्टियों के साथ अद्यतन कराएं। यदि प्रविष्टियों की संख्या अधिक है तो कृपया अपनी पास-बुक को शाखा में छोड दें तथा इसकी रसीद प्राप्त करें जिस पर उसके वापसी की तिथि लिखी हो। यदि आपको पास-बुक नहीं दी गई है तो आप अपने खाते की अद्यतन विवरणी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
 
3. स्थायी अनुदेश
 

यदि आप अपने खाते में पर्याप्त राशि रखते हैं तो आप अपने जमा/ऋण खातों में से एक निश्चित राशि के अंतरण के लिए बैंक को स्थायी अनुदेश दे सकते हैं। 

       
4. चेक बुक जारी करना 
  आपको जारी की गई चेक-बुक के समाप्त होने से पूर्व आप चेक-बुक मांग पर्ची से नई चेक -बुक प्राप्त कर सकते हैं। 
       
5. स्थानीय/बाहरी चेकों की तुरंत वसूली  
  ग्राहक 5000/-रु. तक के बाहरी चेकों के तत्काल जमा किए जाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा सभी खाताधारियों अर्थात बचत खाता, चालू खाता या नकद ऋण खाता - के लिए उपलब्ध है जिनका खाता ठीक प्रकार से चल रहा है। 
  यह सुविधा बैंक के विस्तार पटलों पर भी उपलब्ध है। 
  सामान्यतः बाहरी चेकों की वसूली पर वसूली प्रभार लगाया जाता है और स्थानीय चेकों के मामलों में रु.5/- का प्रभार लगाया जाता है। 
  चेक की वापसी के मामले में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के ब्याज दर अनुदेशों के अनुसार राशि के जमा न कराए जाने की अवधि पर ब्याज ले सकता है। 
       
क   बाहरी चेक के जमा की तिथि से उसकी वापसी की अवधि तक ग्राहक से ब्याज लिया जाता है। 
चेक की वापसी की तिथि से लेकर बैंक को राशि प्राप्त होने की तिथि तक की अवधि के लिए ग्राहक से ब्याज लिया जाता है।
यदि चेक बचत खाते में जमा किया गया है तो उसके वापस होने की दशा में कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
       
6. स्थानीय चेकों का संग्रहण 
  ऐसे चेकों को आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा और आप चेक/ड्राफ्टों के स्वीकार किए जाने के अधिकतम तीसरे कार्यदिवस के बाद अपनी निधियों का उपयोग कर सकते हैं (बैंक अवकाश को छोड़कर) 
       
7. आस्थागित संग्रहण पर ब्याज का भुगतान 
  बैंक अपने ग्रहकों को 14 दिन के भीतर बाहरी चेकों के संग्रहण का आश्वासन देता है। बाहरी चेकों के 14 दिन के भीतर खाते में जमा होने की दशा में चेक के संग्रहण की तिथि से कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस अवधि की समाप्ति के बाद की देरी के लिए ग्राहक बैंक जमा पर लागू ब्याज का हकदार होगा। 
       
8. ऐरिया 1 केन्द्रों की शाखाओं के लेनदेन के कार्य घंटों में एक घंटे की वृद्घि  
  ऐरिया 1 की शाखाओं में एक घंटे की वृद्घि के दौरान निम्न गैर-नकदी लेनदेन किए जा सकते हैं:- क गैर-वाउचर लेनदेन 
1. पास बुक/खाते की विवरणी जारी करना
  2 चेक बुक जारी करना     
  3 सावधि जमा प्राप्तियों/ड्रापटों की सुपुर्दगी     
  4 शेयर आवेदन फार्मों की प्राप्ति     
  5 समाशोधन हेतु चेकों की प्राप्ति     
  6 संग्रहण हेतु बिलों की प्राप्ति     
  ख वाउचरों वाले लेनदेन     
  1 नवीकरण या अंतरण द्वारा सावधि जमा रसीदें जारी करना     
  2 लॉकर किराए हेतु चेक प्राप्त करना     
  3 अंतरण जमा हेतु चेकों की प्राप्ति     
 
9.  सुरक्षित लॉकर सुविधा 
  आप अपने शेयरों/मोहरबंद लिफाफों तथा अपनी जमा रसीदों को बैंक द्वारा समस्त शाखाओं में उपलब्ध सुरक्षित लॉकर सुविधा में जमा करवा सकते हैं। 
10. शाखाओं में आवश्यक सूचनााओं का प्रदर्शन  
  शाखाओं को निम्न संबंधी सूचनााएं प्रदर्शित करनी चाहिएं:-     
  क जमा योजनाएं    
  ख ऋण योजनाएं    
  ग समय मानदंड    
  घ विदेशी विनिमय व्यापार करने वाली शाखाओं के मामले में विनिमय दरें।    
  ड शिकायतों के निपटान हेतु मु.का. अधिकारियों तथा आंचलिक प्रबंधकों के नाम तथा पते।
  च संबंधित बैंकिंग लोकपाल का नाम तथा पता।    
       
11. नामांकन 
  नामांकन सुविधा न केवल व्यक्तिगत जमा खातों में उपलब्ध है बल्कि यह सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं तथा सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए भी उपलब्ध हैं। यह सुविधा वर्तमान तथा नए खातों में प्राप्त की जा सकती है। नामांकन एक नियम है जब तक कि आप गैर- निष्पादन के तर्क-वितर्क से बचने हेतु नामांकन नहीं करते और इसे रिकार्ड में नहीं लाते हैं।
नामांकन एकल स्वामित्व वाली फर्मों के साथ-साथ व्यक्तिगत खातों में भी किया जा सकता है। 
       
12. छोटे मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोटों की प्राप्ति 
  सभी ग्राहकों से समान रुप से छोटे मूल्यवर्ग/कटे-फटे नोट आसानी से स्वीकारे तथा बदले जाते हैं।  
       
13. बचत खातों में आहरण 
  आप अपने बचत बैंक खातों में प्रत्येक छमाही में बिना किसी प्रभार के अधिकतम 50 बार आहरण कर सकते हैं। 
       
14. बचत खाते से आहरण पर्ची द्वारा आहरण 
  आप स्वयं अपने बचत बैंक खाते में से आहरण पर्ची द्वारा रु. 5000/- तक निकाल सकते हैं। आहरण पर्ची द्वारा आहरण करते समय अपनी पास बुक साथ अवश्य लाएं।  
       
15. प्रलेखों की प्राप्ति 
  किसी भी प्रकार के चेक, बिल आदि प्राप्त करते समय स्टॉफ सदस्यों को ग्राहक द्वारा दी गई जमा पर्ची पर उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य देनी चाहिए। 
16. जमाकर्ता का फोटोग्राफ 
  निम्न खातों को खोलते समय ग्राहक को फोटोग्राफ देने पर जोर नहीं दिया जाता :- 
  क नया बचत बैंक खाता जहां चेक बुक सुविधा नहीं ली जा रही हो और    
  ख रु.10,000/- की राशि तक सावधि जमा    
       
17. चालू/ नकद रोकड खाता धारकों को पहचान-पत्र जारी करना 
  बैंक में चालू खाता/नकद रोकड खाता धारकों तथा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को 100/-रु. अदा करने पर एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष होगी। 
       
18. लेनदेन समय 
  जो कोई भी बैंकिंग हाल में लेनदेन के समय से पूर्व आ जाएगा उसका कार्य किया जाएगा।    
19. डाक/तार अंतरण की राशि पर उपलब्धता तिथि
  डाक अंतरण द्वारा जमा निधियों के लिए जमा की तिथि से सात दिन के भीतर क्रेडिट दिया जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में 10 दिन राज्यों की राजधानियों तथा 12 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले केन्दों से जारी या अदा होने वाले तार अंतरण के लिए यह अवधि 3 दिन की होगी। किसी प्रकार के विलम्ब के मामले में बैंक देरी की अवधि के लिए बचत खाते पर लागू दर से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज अदा करेगा।
       
20. छुट्टी के दिन परिपक्व होने वाली जमा राशि पर ब्याज की अदायगी 
  छुट्टी या गैर कारोबारी दिन जमा राशि के भुगतान की देय तिथि पडने पर ग्राहक को मध्यवर्ती छुट्टी/गैर कारोबारी दिन के लिए ब्याज दिया जाएगा।
       
21. आपकी शिकायतों के निपटारे के लिए मु.का. अधिकारियों के नाम तथा पते
  स्टॉफ सदस्यों/अग्रिमों से संबंधित आपकी शिकायतें/सुझावों के लिए मु.का. के निम्नलिखित अधिकारियों से संबंध किया जा सकता है:- कार्मिक मामलों के लिए:
श्री गजेन्द्र सिंह, महा प्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
प्राथमिकता क्षेत्र/गैर-प्राथमिकता क्षेत्र/निर्यात क्रेडिट के मामलों के लिए:
श्री एम. एस. सारंग, महा प्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
जिस शाखा से शिकायत संबंधित है आप उस शाखा के आंचलिक कार्यालय से भी मिल सकते हैं। संबंधित आंचलिक कार्यालयों के पते तथा टेलीफोन नम्बर शाखाओं के पास हैं।
आप दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से कभी मिल सकते हैं। आप प्रत्येक माह की 15 तारीख को 3.00 बजे से 5.00 बजे तक शाखा प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक को मिल सकते हैं।
शाखाओं/आंचलिक कार्यालयों में प्रत्येक माह के पहले सोमवार को ग्राहक सेवा समिति की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। आप इन बैठकों में उपस्थित होकर अपने सुझाव/शिकायतें दे सकते हैं।
       
22. अग्रिम लॉकर किराए की वापसी
  लॉकर किराया तीन वर्ष के लिए अग्रिम वसूल किया जाता है। यदि लॉकर तीन वर्ष से पहले वापस कर दिया जाता है तो आप देय किराया देने के बाद शेष अवधि के लिए दिया गया अग्रिम किराया वापस ले सकते हैं। ऐसे मामले जहां लॉकर एक वर्ष से पहले वापस कर दिया जाता है, पूरे वर्ष के लिए किराया लिया जाएगा। 
       
23. बचत बैंक खाते में ब्याज जमा करना 
  आपके बचत बैंक खाते में छमाही आधार पर वर्ष में दो बार अर्थात 10 अगस्त तथा 10 फरवरी को ब्याज जमा किया जाएगा। 
       
24. पेंशन का भुगतान 
  पेंशन को माह के अन्तिम चार कार्य दिनों के दौरान बांटा जाएगा। मार्च महीने की पेंशन अप्रैल के पहले कार्य-दिवस को दी जाएगी। 
       
25. सावधि जमा राशि का स्वत: नवीकरण 
  यदि अन्यथा कोई सूचनाा प्राप्त न हो तो आपकी सावधि जमा रसीद के बिना प्रस्तुत किए ही वास्तविक जमा रसीद की अवधि के लिए उसका नवीकरण कर दिया जाएगा। 
       
26. सावधि जमा राशि पर स्रोत पर आयकर कटौती 
  1 यदि आपको रु. 10,000/- से अधिक ब्याज आय प्राप्त होती है और यदि आप फार्म संख्या 15 एच पर यह सूचनाा देते हैं कि संबंधित कर-निर्धारण वर्ष में आपकी संभावित आय पर कोई कर देय नहीं होगा तब स्रोत पर कोई आय-कर नहीं काटा जाएगा। 
  2 आपको खाते में जमा या भुगतान हेतु स्रोत पर काटे गए आयकर का प्रमाण-पत्र डेढ़ माह के भीतर देना होगा। 
       
27. पेंशनकर्ता को छूट 
  1 यदि पेंशन आपके बचत खाते में जमा होती है तो आपको अपने बचत खाते में न्यूनतम शेष रखने से छूट मिलती है और उस पर कोई आकस्मिक प्रभार भी नहीं लगाया जाता है।  
  2 पेंशनकर्ता का प्रतिनिधि आहरण-पर्ची पर आहरण कर सकता है बशर्ते कि वह पासबुक साथ में लाए और पेंशनकर्ता से उसके लिए भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण पत्र भी साथ में लाए लेकिन इसके लिए यह राशि मासिक पेशन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
       
28. धार्मिक, कल्याण, सेवा, धर्मार्थ संस्थाओं को रियायत 
  धार्मिक, कल्याण, सेवा और धर्मार्थ संस्थाओं के पक्ष में जारी प्रपत्रों की वसूली सममूल्य पर की जाती है। इन संस्थाओं को जारी किए जाने वाले ड्राफ्ट, पे-आर्डर, डाक/तार अंतरण भी सममूल्य पर जारी किए जाते हैं। डाक व्यय वसूल किए जाते हैं लेकिन आयकर से छूट प्राप्त संस्थाएं इस छूट की पात्र होंगी। 
       
29. रक्षा कर्मिकों को रियायत 
  सक्रिय सेवा में कार्यरत रक्षा कर्मियों को रियायतें दी जाती हैं। इनके खातों में बाहरी चेकों/ड्रापटों की वसूली के साथ-साथ ड्रापट जारी करना, पे-आर्डर, डाक/तार अंतरण भी सममूल्य पर जारी किए जाते हैं परन्तु डाक व्यय को वसूल किया जाता है। आयकर भुगतान से छूट प्राप्त संस्थाएं ही केवल इसकी पात्र होगीं। 
       
30. नेत्रहीन, शारीरिक रुप से अक्षम, विकलांग व्यक्तियों तथा उनके लाभार्थ बनाई गई संस्थाओं हेतु रियायत 
  नेत्रहीन, शारीरिक रुप से अक्षम, विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई संस्थाओं के देशीय प्रलेख सममूल्य पर वसूल किए जाते हैं। इसी प्रकार इन संस्थाओं द्वारा अपने लाभार्थियों को दिए जाने वाले ड्रापट,पे-आर्डर, डाक/तार अंतरण बिना किसी खर्चें के तैयार किए जाते हैं। केवल डाक खर्च अदा करना होगा। यह सुविधा केवल उन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी जिनको आयकर से छूट प्राप्त होगी।
उपरोक्त वर्ग के व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रुप में खाता खोलते समय शाखा प्रबंधक द्वारा इसकी पहचान कर लेनी चाहिए। ड्रापट, पे आर्डर, डाक/तार अंतरण जैसी बैंकिंग सेवाएं केवल उनके व्यक्तिगत खातों को डेबिट कर उपलब्ध कराई जाती हैं न कि नकद जमा कराने पर। इन पर आने वाले डाक व्यय अलग से वसूल किए जाते हैं। 
       
31. सावधि जमा और उस पर ब्याज आय 
  सावधि जमा राशियों की परिपक्वता पर तथा आवधिक ब्याज राशियों का अंतरण बैंक द्वारा सममूल्य पर किया जाता है। 
       
32. नि:शुल्क चेक बुक 
  व्यक्तिगत बचत खातों के लिए एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान 20 चेकों वाली एक चेक बुक नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त सीमा से अधिक चेक बुक प्राप्त करने के लिए 20 चेक वाली चेकबुक पर रु.30/- प्रति चेकबुक की दर से सेवा प्रभार लिया जाएगा। सेवा प्रभारों को बिना किसी सूचनाा के परिवर्तित किया जा सकता है। 
       
33. बैंक में खातों का अंतरण 
  यदि बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में किसी जमा खाते का अंतरण किया जाता है और यदि खाते को नियमित रुप से चलाया जाता है तो उसे नियमित मानकर बीच की अवधि हेतु ब्याज दिया जाएगा।  
       
34. बैंकिंग लोकपाल योजना  बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों के लिए आप अपने क्षेत्र के बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। इस योजना के प्रमुख बातें निम्न प्रकार से हैं:-
  शिकायतों का आधार    
  1. बैंकिंग सेवाओं में नीचे दी गई किसी प्रकार की कमी की शिकायत संबंधित क्षेत्राधिकार वाले लोकपाल को की जा सकती है: 
  क - चेक, ड्रापट, बिल आदि की वसूली या भुगतान में हुए असाधारण विलम्ब/गैर भुगतान 
  ख- किसी उद्देश्य के लिए प्रस्तुत छोटे मूल्य वर्ग के नोटों को बिना पर्याप्त कारणों से अस्वीकार करना या उस पर कमीशन वसूल करने के कारण 
  ग - ग्राहकों या अन्य लोगों को ड्रापट जारी न करना 
  घ - शाखाओं द्वारा निर्धारित कार्य समय का पालन न करना 
  ड - बैंक द्वारा गारंटी/साख-पत्र/प्रतिबद्घताओं को न सकारना 
  च - बैंक ड्रापट और चेक का धोखाधडीपूर्ण नकदीकरण या जमा खातों में से धोखाधडी पूर्ण और अप्राधिकृत आहरण पर दावा 
  छ - बचत और चालू खाते या बैंक के साथ अनुरक्षित किसी अन्य खाते के प्रचालन संबंधी शिकायतें जैसे खातों में प्राप्ति को जमा न किया जाना या देरी से जमा किया जाना, जमा राशियों का भुगतान न किया जाना या भारतीय रिउार्व बैंक के दिशानिर्देशों, यदि कोई है तो, का पालन न किया जाना या जमा राशियों पर लागू ब्याज की दरों संबंधी शिकायतें  
  ज - भारत में निर्यातकों द्वारा शिकायतें जैसे निर्यात प्राप्तियों में देरी, निर्यात बिलों के संचालन, बिलों के संग्रहण में देरी आदि बशर्ते कि ऐसी शिकायतें बैंक के भारत में प्रचालन से संबंधित हों। 
  झ- ऐसे अनिवासी भारतीय, जिनका खाता भारत में है, द्वारा की गई शिकायतें जो विदेश से भेजीगई राशियों या अन्य बैंक मामलों से संबंधित हों 
  प- बिना किसी स्पष्ट कारण के जमा खातों को खोलने से मना करने के संबंध में शिकायत और 
  फ- बैंकिंग सेवाओं से जुडा कोई अन्य मामला जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अवहेलना करता हो
  2. ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित शिकायतें जो निम्न बातों से संबंधित हैं जिनकी बैंकिंग लोकपाल से शिकायत की जा सकती हैं। 
  क ब्याज दरों संबंधी भारतीय रिउार्व बैंक द्वारा दिए दिशनिर्देशों का पालन न किया जाना  
  ख ऋण आवेदनों हेतु समय निर्धारित अनुसूची का अनुपालन न किया जाना या संस्विकृति/आबंटन में देरी। 
  ग आवेदकों को बिना वैध कारण बताए ऋण आवेदनों को स्वीकार न करना और 
  घ रिज़र्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए समय-समय पर दिए गए अन्य किसी दिशानिर्देशों या अनुदेशों का पालन न किया जाना 
  3 इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य मामलों का भी बैंकिंग लोकपाल निपटान कर सकता है। 
       
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया  
  1. कोई भी व्यक्ति जिसे किसी बैंक के विरुद्घ कोई शिकायत हो जो बैंकिंग सेवा योजना की उक्त धारा के अंतर्गत हो वह स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में उस बैंक की वह शाखा स्थित हो: 
  2. शिकायत लिखित रुप में विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि वकील के अतिरिक्त द्वारा अनुलग्नक 'क' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म पर होनी चाहिए और उस पर शिकायतकर्ता का नाम तथा पता स्पष्ट रुप से लिखा होना चाहिए। जिस शाखा या कार्यालय के विरुद्घ शिकायत की गई है उसका नाम तथा पता, शिकायत संबंधी तथ्य तथा आधारभूत कागजात, यदि हो तो, जिस पर शिकायत कर्ता विश्वास करता है, शिकायतकर्ता को हुई हानि की प्रकृति तथा मात्रा, बैंकिंग लोकपाल से मांगी गई सहायता और संबंधित धारा की उप धारा 3 में बताई गई शर्तों के अनुपालन से संबंधित घोषणा होनी चाहिए।  
  3. बैंकिंग लोकपाल निम्नलिखित मामलों में शिकायत पर कार्रवाई करेगा  
  क. शिकायतकर्ता ने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करने से पूर्व संबंधित बैंक के विरुद्घ लिखित रुप में शिकायत की हो या बैंक ने शिकायत को खारिज कर दिया हो या जिस बैंक के विरुद्घ शिकायत की गई हो उससे शिकायतकर्ता को एक माह के भीतर लिखित उत्तर प्राप्त न हुआ हो या शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट न हो: 
  ख. उपरोक्त धारा के अंतर्गत कार्रवाई शुरु होने के एक वर्ष के भीतर शिकायत की गई हो  
  ग. शिकायत का संबंध उसी शिकायत से संबंधित न हो जिसे बैंकिंग लोकपाल द्वारा पूर्व में निपटाया गया हो, यदि कोई है तो, पूर्व के कार्यवृत, चाहे वे उसी विषय वस्तु से संबंधित हों या उसी शिकायतकर्ता या एक या एक से अधिक शिकायतकर्ताओं से प्राप्त किए गए हों
  घ. शिकायत ऐसी विषय वस्तु के संबंध में नहीं होनी चाहिए जिसपर किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या आरबिट्रेटर या किसी अन्य फोरम में कार्यवाही लम्बित हो या ऐसे किसी सक्षम न्यायालय, ट्रिब्यूनल, आरबिटेटर या फोरम द्वारा कोई निर्णय या आवार्ड पहले से ही दिया गया है और 
  ड. शिकायत निरर्थक या विवादग्रस्त न हो। 
       
  4. इस धारा की उप धारा 3डी के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त किसी शिकायत पर कार्रवाई करना बैंकिंग लोकपाल की इच्छा पर निर्भर है बर्श्ते कि शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया लिखित साक्ष्य संतोषजनक है कि: 
  बैंक द्वारा किसी कार्य को न करने या चूक करने के कारण किसी शिकायतकर्ता का हित प्रभावित होता है या बैंक के किसी कर्मचारी के सहयोग से शिकायतकर्ता के बैंक खाते से अप्राधिकृत या कपटपूर्ण आहरण या भुगतान के कारण प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ हो
  किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या आबिट्रेटर या अन्य फोरम, जिसके समक्ष शिकातकर्ता का दावा निर्णय के लिए लम्बित हो, द्वारा कोई अंतरिम आदेश या अन्य कोई निदेश जो बैंक को भुगतान करने से रोकता हो या शिकातकर्ता के साथ-साथ किसी न्यायालय या अन्य फोरम में अपने दावे को प्रस्तुत करने से रोकता हो तथा 
  बैंकिंग लोकपाल की राय में ऐसी लम्बित पडी कार्यवाही पर अधिक समय लगने की संभावना है। 
       

प्रचालन क्षेत्र तथा बैंकिंग लोकपाल के नाम तथा पते

1. महाराष्ट्र और गोवा मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक गार्मेंट हाऊस, भूमि तल डॉ ऐनी बेसन्ट रोड, वर्ली मुम्बई-400018
टेलीफोन: 4924607/4960893 फैक्स: 022-4960912 
     
2. बिहार एवं झारखंड बिस्कोमौन टावर्स, 2रा तल पश्चिम गांधी मैदान पटना-800001
टेली: 236453 एनसीसी
     
3. आन्ध्र प्रदेश मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक अनेक्सी बिल्डिंग भूमि तल सैफाबाद,हैदराबाद-500004
टेली: 3210013/3243970 फैक्स: 040-3210014  
     
4. गाजियाबाद और उत्तरांचल को छोडकर उत्तर प्रदेश मार्फत भारतीय र रिज़र्व बैंक एम जी रोड, पोस्ट बॉक्स न.82 कानपुर-208001
टेली: 361191/310593 फैक्स: 0512-352553 
     
5. राजस्थान मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक राम बाग सर्कल, टोंक रोड पोस्ट बॉक्स न. 12, जयपुर-302004
टेली: 570357/570392 फैक्स: 0141-562220  
     
6. महाराष्ट्र और गोवा मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक गार्मेंट हाऊस, भूमि तल डॉ ऐनी बेसन्ट रोड, वर्ली मुम्बई-400018 टेलीफोन: 4924607/4960893 फैक्स: 022-4960912 
     
6. असम, अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर, मेघालय, मीजोराम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा मार्फत भारतीय र रिज़र्व बैंक स्टेशन रोड, पान बाजार गुवाहाटी-781001
टेली: 542556/ 540445 फैक्स: 0361-540445 
     
7. हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ राज्य संघ मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक गार्मेंट हाऊस, भूमि तल डॉ ऐनी बेसन्ट रोड, वर्ली मुम्बई-400018 टेलीफोन: 4924607/4960893 फैक्स: 022-4960912 
     
8. महाराष्ट्र और गोवा मार्फत भारतीय रिजर्व बैंक न्यू ऑफिस बिल्डिंग, सेक्टर-17 सेन्ट्रल वीस्टा, चंडीगढ़-160017
टेली: 709589/721011 फैक्स: 0172-721880 
     
9. ओडिसा मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक गार्मेंट हाऊस, भूमि तल डॉ ऐनी बेसन्ट रोड, वर्ली मुम्बई-400018 टेलीफोन: 4924607/4960893 फैक्स: 022-4960912 
     
10. कर्नाटका मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक न. 10/3/8, निरुपतुंगा रोड पोस्ट बॉक्स न. 6768 बैंगलौर-560002
टेली: 2210771/2275629 फैक्स: 080-2244047 
     
11. तमिलनाडू, पांडिचेरी राज्य संघ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक कुरालागम बिल्डिंग 3रा तल एसप्लेनेड एन एस सी बोस रोड चिन्नै-600108
टेली: 5341645/5341619 फैक्स: 044-5341607 
     
12. दिल्ली, हरियाणा, जममू और कशमीर तथा गाजियाबाद जिला उ.प्र जीवन भारती बिल्डिंग टॉवर 1, 7 तल 124 कनॉट प्लेस नई दिल्ली-110001
टेली: 3725445/3710882 फैक्स: 011-3725218 
     
13. पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम मार्फत भारतीय रिउार्व बैंक 15, नेताजी सुभाष रोड कोलकाता-700001 टेली: 2206222/2205580
फैक्स: 033-2205899 
     
14 . मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक होशंगाबाद रोड पोस्ट बॉक्स न. 32, भोपाल-462011
टेली: 573772/573776 फैक्स: 0755-573779  
     
15 . गुजरात, दादर और नागर हवेली राज्य संघ, दमन और दीयू मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक ला गज्जर चैम्बर्स, आश्रम रोड अहमदाबाद-380009
टेली: 6582357/6586718 फैक्स: 079-6583325 
     
16 . केरल, लक्ष्यद्वीप राज्य संघ मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक बकेरा जंगशन, पी ओ बॉक्स न.6507 थिरुवनंथपुरुम-695033
टेली:329676/332723 फैक्स: 0471-321625  
     
ग्राहक सेवा मैनुअल में दिए ग्राहक सेवा मामलों से संबंधित किसी स्पष्टिकरण के लिए कृपया निम्न में से किसी से मिले: 
 
1. श्री गजिन्दर सिंह महा प्रबंधक पंजाब एण्ड सिंध बैंक बैंक हाऊस, 21, राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110008 टेली:5765519/5817353 
       
  2. श्री डी एस जौली उप महा प्रबंधक पंजाब एण्ड सिंध बैंक बैंक हाऊस, 21, राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110008 टेली:5765886 
  3. संबंधित शाखा का आंचलिक प्रबंधक आंचलिक प्रबंधक का नाम तथा पता संबंधित शाखा में दिया गया है। 
  4. ग्राहक सेवा डिविज़न पंजाब एण्ड सिंध बैंक बैंक हाउस 21, राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110008  
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