ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता का बैंक का कोड



ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता का बैंक का कोड द्वारा बैंकिंग कोड्स एवं स्‍टेण्‍डर्डस बोर्ड ऑफ इण्डिया  
 
बैंकों द्वारा अपनी सेवाएं उपयुक्‍त ढंग से उपलब्‍ध करवाने हेतु अपनाए गए बैंक कोड्स एवं स्‍टेण्‍डर्डस का पालन सुनिश्चित करने एवं उनके स्‍वत: अनुप्रवर्तन हेतु एक स्‍वतंत्र एवं स्‍वायत निकाय  
     

1

 

प्रस्‍तावना

 

1.1

कोड के उद्देश्‍य

 

1.2

कोड को लागू करना

2

 

मुख्‍य वचनबद्धता

 

2.1

आपके साथ हमारी मुख्‍य वचनबद्धता

3

 

सूचना

 

3.1

ग्राहक बनने से पहले

 

3.2

ग्राहक बनने के पश्‍चात

 

3.3

ब्‍याज दर

 

3.4

शुल्‍क सूची

 

3.5

नियम एवं शर्तें

4

 

विज्ञापन, विपणन एवं विक्रय

5

 

गोपानीयता एवं विश्‍वस्‍ता

 

5.1

ऋण एजेसिंयों के बारे में

6

 

देय की वसूली

7

 

शिकायत एवं परिशोधन (निवारण)

 

7.1

आंतरिक प्रक्रिया

 

7.2

बैंकिंग लोकपाल

8

 

उत्‍पाद एवं सेवाएं

 

8.1

जमा खाते

 

8.2

समाशोधन/वसूली चक्र

 

8.3

नकदी लेन-देन

 

8.4

भुगतान रोक सुविधा

 

8.5

आपके द्वारा जारी चेक/नामे निर्देश

 

8.6

शाखा बन्‍द करने/स्‍थानांतरण के सम्‍बन्‍ध में

 

8.7

मृतक खातों के दावों का निपटान

 

8.8

सेफ डिपाजिट लाकर्स

 

8.9

विदेशी विनिमय सेवाएं

 

8.10

भारत में धन-प्रेषण

 

8.11

उधार देना

 

8.12

गारंटी

 

8.13

सामान्‍य सूचना

 

8.14

क्रेडिट कार्ड

9

 

आपके खातों का बचाव

 

9.1

सुरक्षित एवं विश्‍वस्‍नीय बैंकिंग एवं भुगतान पद्धति

 

9.2

हमें अद्यतन रखना

 

9.3

अपने  खाते की जांच करना

 

9.4

आपकी देखभाल

 

9.5

इंटरनेट बैंकिंग

 

9.6

भुगतान कैंसिल करना

 

9.7

नुकसान हेतु उत्‍तरदायित्‍व

10

 

निगरानी

11

 

मदद प्राप्‍त करना

12

 

कोड की समीक्षा

 

 

अनुबंध-शब्‍दावली

     
1.

 

प्रस्‍तावना:
    यह एक स्‍वैच्छिक कोड है, जिसमें किसी भी ग्राहक व्‍यक्ति के साथ लेन-देन करने हेतु बैंकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले बैंकिंग व्‍यवहार के न्‍यूनतम मानकों का उल्‍लेख किया गया है । यह आपको सुरक्षा प्रदान करता है तथा यह बताता है कि आपके दिन-प्रतिदिन के लेन-देनों में बैंक आपसे किस प्रकार का अपेक्षित व्‍यवहार करेगा । कोड में ‘आप’ से तात्‍पर्य ग्राहक से है तथा ‘हम’ से तात्‍पर्य उस बैंक से है, जो ग्राहक के साथ व्‍यवहार करता है । 
   
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1.1   कोड के उद्देश्‍य
   
    • आपके साथ व्‍यवहार के दौरान न्‍यूनतम मानदण्‍डों निर्धारित करते हुए उत्‍तम एवं स्‍वच्‍छ बैंकिंग व्‍यवहार को बढ़ावा
    • पार‍दर्शिता को बढ़ाना ताकि आपके द्वारा अपेक्षित सेवाओं के बारे में आपसी अच्‍छी समझ बूझ बढ़े ।
    • उच्‍च प्रचालन मानदण्‍डों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्‍पर्धा के माध्‍यम से विपणन प्रबलता को बढ़ावा
    • आप और आपके बैंक के मध्‍य स्‍वच्‍छ एवं मधुर सम्‍बन्‍धों को बढ़ाना
    • बैंकिंग पद्धति में विश्‍वसनीयता को बढ़ाना

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    कोड के मानदण्‍ड खण्‍ड-2 में मुख्‍य बचनबद्धता में शामिल किए गए हैं ।
     
1.2 कोड को लागू करना
    जब तक कि कुछ अन्‍यथा न हो, इस कोड के सभी भाग नीचे दी गई सेवाओं एवं उत्‍पादों पर लागू होते हैं, चाहे वह  शाखा या उसके सहयोगी द्वारा काउंटर पर, फोन द्वारा, डाक द्वारा, इलैक्‍ट्रानिक उपकरण के माध्‍यम द्वारा, इंटरनेट द्वारा अथवा अन्‍य किसी पद्धति के द्वारा उपलब्‍ध करवाई गई हो । फिर भी यह आवश्‍यक नहीं है कि यहॉं पर उल्लिखित सभी उत्‍पाद सभी बैंकों द्वारा उपलब्‍ध करवाए/उपलब्‍ध नहीं करवाए जा सकते हैं ।
चालू खाते, बचत खाता, मीयादी जमा, आवर्ती जमा, पीपीएफ खाते तथा अन्‍य सभी जमा खाते
 
  1. भुगतान सेवाएं जैसे पेंशन, भुगतान आदेश, धन-प्रेषण डिमाण्‍ड ड्राफ्ट तथा तार अंतरण द्वारा
  2. सरकारी लेन-देनों से सम्‍बन्धित बैंकिंग सेवाएं
  3. भारतीय करेंसी नोट विनिमय सुविधा
  4. चेकों की वसूली, सुरक्षा अभिरक्षा सुविधा, सेफ डिपाजिट लॉकर सुविधा
  5. ऋण एवं ओवरड्राफ्ट
  6. धन बदलने सहित विदेशी विनिमय सेवाएं
  7. हमारी शाखा के माध्‍यम से बेचे गए तृतीय पक्ष बीमा एवं निवेश उत्‍पाद
  8. हमारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड एवं सेवाओं सहित कार्ड उत्‍पाद (हमारे द्वारा प्रवर्तित सहयोगियों/कम्‍पनियों द्वारा प्रस्‍तावित क्रेडिट कार्डों सहित)

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2.   मुख्‍य वचनबद्धता
  2.1 आपके साथ हमारी मुख्‍य वचनबद्धता
  2.1.1   आपके साथ समस्‍त कार्य व्‍यवहार में स्‍पष्‍ट एवं न्‍यायोचित व्‍यवहार करना
    • बैंक काउंटर पर नकदी/चेक की प्राप्ति एवं नकद भुगतान द्वारा न्‍यूनतम बैंकिंग सेवा उपलब्‍ध करवाना ।
    • हमारे द्वारा उपलब्‍ध करवाई जाने वाली सेवाओं एवं उत्‍पादों एवं हमारे स्‍टाफ द्वारा किए जाने वाले व्‍यवहार एवं अपनाई गई पद्धतियों में इस कोड में वर्णित वचनबद्धता एवं मानदण्‍डों को पूरा करना ।
    • यह सुनिश्चित करना कि हमारे उत्‍पाद एवं सेवा निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं ।
    • यह सुनिश्चित करना कि आपके साथ हमारा कार्य-व्‍यवहार समग्रता एवं पार‍दर्शिता के नैतिक सिद्धान्‍तों के अनुसार हो ।
    • भुगतान पद्धति एवं प्रचालन सुरक्षित एवं विश्‍वसनीय हो ।

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  2.1.2  आपको यह बताना कि हमारे वित्‍तीय उत्‍पाद एवं सेवा किस प्रकार कार्य करते हैं ।  
    1. आपको निम्‍न में से किसी एक अथवा अधिक भाषाओं में जैसे, हिन्‍दी, अंग्रेजी अथवा उपयुक्‍त स्‍थानीय भाषा में सूचना देना
2. यह सुनिश्चित करना कि हमारी विज्ञापन एवं संवर्धन सामग्री स्‍पष्‍ट हो तथा भ्रमित करने वाली न हो
3. यह सुनिश्चित करना कि आपको हमारे उत्‍पादों एवं सेवाओं, उन पर लागू ब्‍याज दरों/सेवा प्रभारों एवं उनके नियमों एवं विनियमों के बारे में    स्‍पष्‍ट सूचना देना ।
4. आपको यह सूचना देना कि आपको कौन-से लाभ है, आप इन लाभों का फायदा कैसे ले सकते हो, इनके वित्‍तीय उलझाव कौन से हैं तथा     आप अपनी शंकाओं के निवारण के लिए कैसे तथा किससे सम्‍पर्क करेंगे । 

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  2.1.3  अपने खाते अथवा सेवा के उपयोग हेतु आपकी मदद :
    1. आपको नियमित अद्यतन सूचना उपलब्‍ध करवाना
2. ब्‍याज दरों, प्रभारों एवं नियमों तथा शर्तों में परिवर्तन की सूचना देना  

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  2.1.4  गलत दिशा में जाने वाली चीजों के बारे में तुरन्‍त एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्य करना  
    1. हमारी भूल से लगे गलत बैंक प्रभारों को कैंसिल करना तथा गलती का तुरन्‍त ठीक करना
2. आपकी शिकायतों पर तुरन्‍त कार्रवाई करना
3. यदि आप अभी तक सन्‍तुष्‍ट नहीं हैं तो यह बताना कि आप अपनी शिकायत को किस प्रकार आगे ले जा सकते हैं (देखे पैरा नं.7)
4. तकनीकी रूकावटों के कारण समस्‍याओं के हल के लिए उपयुक्‍त विकल्‍प उपलब्‍ध करवाना  

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  2.1.5   आपकी सभी निजी सूचनाओं को निजी एवं गोपनीय रखना  
     हम आपकी सभी व्‍यक्तिगत सूचनाओं को निजी एवं गोपनीय मानेंगे बशर्ते कि उनका उल्‍लेख पैरा सं. 5 नीचे में किया गया हो ।

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  2.1.6   कोड को सार्वजनिक करने हेतु हम
     आपको (विद्यमान ग्राहक) कोड की प्रति उपलब्‍ध करवाएंगे
 यदि आप (नया ग्राहक) अपना खाता खोलते हैं तो आपको कोड की प्रति उपलब्‍ध करवाएंगे
 काउंटर अथवा इलैक्‍ट्रानिक कम्‍यूनिकेशन अथवा डाक द्वारा प्रार्थना पर यह कोड उपलब्‍ध करवाएंगे
 प्रत्‍येक शाखा तथा हमारी वेबसाइट पर यह‍ कोड उपलब्‍ध करवाएंगे
 यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा स्‍टाफ कोड की वांछित सूचना उपलब्‍ध करवाने एवं कोड को व्‍यवहार में लाने हेतु प्रशिक्षित है  

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  2.1.7   एक निष्‍पक्ष नीति अपनाने एवं व्‍यवहार में लाने हेतु
      हम आयु, स्‍पर्धा, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म अथवा अक्षमता के आधार पर किसी का पक्ष नहीं लेंगे

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3.   सूचना  
     आप निम्‍न में से किसी के माध्‍यम से ब्‍याज दरों, सामान्‍य शुल्‍क तथा प्रभारों के बारे में सूचना प्राप्‍त कर सकते हैं :
1.हमारी शाखाओं के नोटिस बोर्ड से
2. हमारी शाखाओं या हैल्‍प लाइन पर फोन करके
3. हमारी वेबसाइट देखकर
4. हमारे पदनामित स्‍टाफ/हैल्‍प डेस्‍क से पूछकर, अथवा
5. सेवा गाइड/शुल्‍क सूची

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  3.1   आप एक ग्राहक बनें, इससे पहले हम
1. हमारे जिन उत्‍पादों एवं सेवाओं में आपकी रूचि है, उनके बारे में आपको स्‍पष्‍ट सूचना दी जाएगी
2. हमारे द्वारा प्रस्‍तावित उत्‍पादों एवं सेवाओं के बारे में आपकी आवश्‍यकतानुसार सूचना दी जाएगी
3. यदि हम एक या एक से अधिक तरीके से (उदाहरण के लिए एटीएम द्वारा, इंटरनेट, फोन द्वारा शाखा में अथवा इसी प्रकार) अपने उत्‍पाद तथा सेवाएं उपलब्‍ध करवाते हैं तो उनके उपयोग के बारे में आपको बताएंगे
4. हम आपको यह बताएंगे कि कि आपको अपनी पहचान तथा पते की पुष्टि करने के लिए आपको कौन-कौन सी कानूनी, नियामक एवं आंतरिक नीति के अनुसार अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी

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  3.2   एक ग्राहक बनने के पश्‍चात हम
    1. उत्‍पाद पर लागू ब्‍याज दर/शुल्‍क तथा प्रभार सहित उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको अधिक सूचना दी जाएगी
2. आपके अधिकारों एवं जिम्‍मदारियों के बारे में विशेष रूप से सभी जमा खातों में नामांकन सुविधा सुरक्षा अभिरक्षा तथा सेफ डिपाजिट
     वाल्‍ट्स में चीजों के बारे अतिरिक्‍त सूचना दी जाएगी ।
3. ‘डू नॉट कॉल’ सेवा रजिस्‍टर में स्‍वत: ही आपका नाम दर्ज हो जाएगा । आपको हम अपने किसी नए उत्‍पाद/सेवा के बारे में आपको
    टेलीफोन/एसएमएस/ई मेल द्वारा तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप लिखित रूप में इस सूचना/सेवा को लेने की सहमति नहीं देंगे ।

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3.3   ब्‍याज दर
   

हम आपको निम्‍न सूचना देंगे :
1.     आपके जमा एवं ऋण खातों पर लागू ब्‍याज दर
2.    आपके जमा खातों एवं ऋण खातों पर लागू ब्‍याज
3.    आपके खातों पर ब्‍याज किस प्रकार लगाया जाता है तथा ब्‍याज की गणना की पद्धति
     ब्‍याज दरों में परिवर्तन
जब हम अपने उत्‍पादों की ब्‍याज दर परिवर्तित करेंगे तो आपको सूचित करेंगे .

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3.4     शुल्‍क सूची
    शुल्‍क एवं प्रभार
1. शुल्‍क सूची की सूचना तथा आप इसके बारे में नि:शुल्‍क जानकारी ले सकते हैं
2. नि:शुल्‍क उपलब्‍ध सेवाओं की सूची
3. बचत खाते में न्‍यूनतम शेष न रखने पर लगाए जाने वाले प्रभार की सूचना, बाहरी चेकों की उगाही, डिमाण्‍ड ड्राफ्ट तथा चेक बुक जारी करने, खाता विवरणी, खाता बन्‍द करने तथा विभिन्‍न स्‍थानों के ए.टी.एम. से धन निकालने/जमा कराने के प्रभार की सूचना दी जाएगी
4. आपके द्वारा चुने गए उत्‍पादों/सेवाओं पर लागू प्रभारों में हुए परिवर्तन की जानकारी हमारी शुल्‍क सूची में विस्‍तार से आपको उपलब्‍ध करवाई जाएगी ।
5. आपके द्वारा चुने गए उत्‍पाद/सेवाओं सम्‍बन्‍धी नियमों तथा शर्तों में यदि आप किसी प्रकार की भूल/उल्‍लघंन करते हैं तो इसके लिए देय पेनल्‍टी के बारे में भी हम आपको सूचना उपलब्‍ध करवाएंगे ।  
    शुल्‍क तथा प्रभारों में परिवर्तन :
यदि हम किसी प्रभार में वृद्धि करते हैं या कोई नया प्रभार आरम्‍भ करते हैं तो संशोधित प्रभार लगाने/लागू होने से एक महीने पहले इसे नोटिफाई किया जाएगा ।

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  3.5 नियम एवं शर्ते  
    अ. जब आप हमारे ग्राहक बन जाते हैं अथवा पहली बार किसी एक उत्‍पाद/सेवा का उपयोग करते हैं, तो हम आपको उस सेवा के नियमों एवं शर्तों के बारे में आपको जानकारी देंगे ।
ब. सभी नियम एवं शर्तें स्‍पष्‍ट होंगी तथा जहॉं तक सम्‍भव होगा सामान्‍य एवं स्‍पष्‍ट भाषा में विशेष रूप से नामांकन सुविधा एवं देयताओं तथा अनिवार्यताओं से सम्‍बन्धित अधिकारों को घोषित किया जाएगा ।  

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    नियम एवं शर्तों में परिवर्तन  
    अ. जब आप हमारे ग्राहक बन जाते हैं तो हम आपको नियम एवं शर्तों में परिवर्तनों के बारे में निम्‍न माध्‍यमों से सूचना देंगे :-
1. पास बुक/खाता विवरणी
2. ए.टी.एम.
3. प्रत्‍येक शाखा के नोटिस बोर्ड पर
4. ई-मेल एवं वेबसाइट सहित इंटरनेट
5. समाचार पत्र
ब. सामान्‍यत: यह परिवर्तन एक माह के नोटिस देने के बाद किए जाएंगे ।
स. यदि हम बिना सूचना के कोई परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को 30 दिन के अंदर नोटिफाई किया जाएगा । यदि यह परिवर्तन आपके प्रतिकूल हैं तो आप 60 दिन के भीतर बिना सूचना के अपना खाता बन्‍द कर सकते हैं अथवा इसे बिना किसी प्रभार या ब्‍याज दिए कहीं भी बदल सकते हैं ।
द. यदि हम किसी एक वर्ष में प्रमुख परिवर्तन या अनेकों छोटे परिवर्तन करते हैं तो आपको आपके अनुरोध पर हम नए नियमों एवं शर्तों की एक प्रति या परिवर्तनों की संक्षिप्‍त जानकारी दे देंगे ।

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4    विज्ञापन, विपणन एवं विक्रय
1. हम सुनिश्चित करेंगे कि समस्‍त विज्ञापन एवं प्रवर्तन सामग्री स्‍पष्‍ट हो तथा गुमराह करने वाली न हो ।
2. किसी मीडिया में किसी बैंकिंग सेवा अथवा उत्‍पाद की ओर ध्‍यान आकर्षित करने वाला विज्ञापन तथा प्रवर्तन सामग्री जिसमें ब्‍याज दर का संदर्भ शामिल हो, के बारे में लागू प्रभार एवं अन्‍य शुल्‍कों तथा सम्‍बन्धित नियमों एवं शर्तों की पूरी जानकारी आपके अनुरोध पर दी जाएगी।
3. यदि आपको सहयोग सेवाएं उपलब्‍ध करवाने के लिए हम तृतीय पक्ष की सेवाएं लेते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे तृतीय पक्ष आपकी व्‍यक्तिगत जानकारी को उसी प्रकार गोपनीयता एवं सुरक्षित रखें, जिस प्रकार हम उसका रखरखाव करेंगे ।
4. आपके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हमारे उत्‍पादों एवं सेवाओं के विशेषताओं के बारे में हम आपको समय-समय पर जानकारी देंगे । हमारे उत्‍पादों/सेवाओं के बारे में प्रवर्तन प्रस्‍तावों अथवा अन्‍य उत्‍पादों की जानकारी आपको तभी दी जाएगी जब आप उन्‍हें प्राप्‍त मेल या हमारे बैंकिंग फोन/ग्राहक सेवा नम्‍बर पर प्राप्‍त करने हेतु अपनी सहमति देंगे ।
5. हमने अपनी डायरेक्‍ट सेलिंग एजेंसियों, जिनकी सेवा हम अपने उत्‍पादों/सेवाओं की मार्केटिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, के लिए आचार कोड निर्धारित किया हुआ है । यदि यह एजेंसी आपको हमारे उत्‍पाद बेकने के लिए व्‍यक्तिगत रूप से या फोन द्वारा सम्‍पर्क करती हैं तो इन्‍हें आपके समक्ष अपनी पहचान करानी होगी ।
6. यदि हमारा प्रतिनिधि/कोरियर अथवा डीएसए किसी प्रकार के गलत व्‍यवहार में संलिप्‍त पाया जाता है या उसने इस कोड का उल्‍लंघन किया है तो हम इसकी जांच के लिए उपयुक्‍त कदम उठाएंगे तथा आपकी शिकायत दूर करने के लिए शिकायत पर कार्रवाई करेंगे ।  

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5.    गोपनीयता एवं विश्‍वसनीयता  
    हम आपकी व्‍यक्तिगत सूचना को निजी एवं गोपनीय रखेंगे (यदि बाद में आप हमारे ग्राहक भी रहते हैं) तथा निम्‍न सिद्धान्‍तों एवं नीतियों के अनुसार कार्य करेंगे । हम निम्‍न अपवादिक मामलों के अलावा अन्‍य कम्‍पनियों को अथवा अन्‍य किसी को आपके द्वारा उपलब्‍ध करवाए गए अपने खातों से सम्‍बन्धित जानकारी/आंकडें प्रकट नहीं करेंगे:
क. यदि हमें कानूनन जानकारी उपलब्‍ध करवानी है ।
ख. यदि सूचना प्रकट करने के लिए जनता के प्रति कर्तव्‍यबद्ध हैं ।
ग. यदि हमारे हित में जानकारी देनी अपेक्षित है (उदाहरणार्थ फ्राड रोकने के लिए) लेकिन मार्केटिंग के उद्देश्‍य के लिए हम अपने ग्रुप की अन्‍य कम्‍पनियों सहित किसी को आपके या आपके खाते के बारे में यह जानकारी (आपके नाम एवं पते सहित) देना एक कारण नहीं मानेंगे ।
घ. यदि आप जानकारी प्रकट करने के लिए कहते हैं या हमें आपकी अनुमति है ।
च. यदि आपके बारे में किसी बैंकर द्वारा जानकारी मांगी जाती है तो जानकारी देने के पूर्व इसके लिए आपकी लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ।
छ. यदि हमारे पास आपके बारे में उपलब्‍ध व्‍यक्तिगत रिकार्ड के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो हम आपको विद्यमान विधिक ढांचे के अंतर्गत उपलब्‍ध अधिकारों के बारे में विस्‍तृत विवरण देंगे ।
ज. जब तक आप विशेष रूप से हमें प्राधिकृत नहीं करेंगे तब तक हम आपकी व्‍यक्तिगत जानकारी को मार्केटिंग उद्देश्‍य के लिए प्रयोग नहीं करेंगे ।

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  5.1 ऋण एजेंसियों के बारे में 
    1. जब आप अपना खाता खोलते है, हम आपको सूचित करेंगे कि हम ऋण संदर्भ एजेंसियों को आपके खाते के विवरण कब दे सकते हैं ।
2. हम ऋण संदर्भ एजेंसियों को हमें देय आपके व्‍यक्तिगत ऋणों के बारे में सूचना दे सकते हैं, यदि
अ. आप अपने भुगतान नहीं कर रहे हैं
ब. ऋण राशि विवादग्रस्‍त नहीं है, तथा
ग.
3. हम आपको लिखित में यह बताएंगे कि हम निम्‍न ऋण संदर्भ एजेंसियों को आपके द्वारा लिए गए ऋणों के बारे में सूचना देने के बारे में विचार कर रहे हैं । इसी के साथ-साथ हम आपको इन ऋण संदर्भ एजेंसियों की भूमिका तथा इन्‍हें उपलब्‍ध करवाई गई सूचना का आपकी ऋण योग्‍यता पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ।
4. आपकी अनुमति होगी तो हम ऋण संदर्भ एजेंसियों को आपके खाते के प्रचालन के बारे में प्रतिदिन के लेन-देनों की सूचना दे सकते हैं ।
5. ऋण संदर्भ एजेंसियों को दी गई सूचना की एक प्रति आपको भी उपलब्‍ध करवाई जाएगी अथवा उनकी प्रचार सामग्री दी जाएगी, जिसमें यह जानकारी होगी कि ऋण संदर्भ कार्य किस प्रकार होता है ।

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6.    देयों की वसूली :
    हम जब भी ऋण देते हैं, हम इसकी अदायगी की प्रक्रिया, राशि, अवधि एवं अदायगी अंतराल के बारे में सूचित करते हैं । यदि आप इस अदायगी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो देयों की वसूली के लिए विद्यमान कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाएगी । इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको नोटिस भेजे जाएंगे अथवा व्‍यक्तिगत रूप से सम्‍पर्क किया जाएगा तथा/अथवा यदि कोई सिक्‍योरिटी है तो उसका कब्‍जा ले लिया जाएगा । हमारी वसूली नीति सौहार्द, सदव्‍यवहार एंव प्रेरणा पर आधारित है । हम ग्राहक के आत्‍मविश्‍वास का बढ़ावा देते हैं तथा दीर्घावधि सम्‍बन्‍ध बनाते हैं । देयों की वसूली तथा/अथवा सिक्‍योरिटी पर कब्‍जा लेने हेतु हमारा स्‍टाफ अथवा अन्‍य कोई प्राधिकृत व्‍यक्ति पहले आपको बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र द्वारा अपनी पहचान बताएगा तथा हमारे द्वारा जारी ऑथोरिटी पत्र दिखाएगा । हम आपको देयों सम्‍बन्‍धी पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करवाएंगे तथा देयों के भुगतान के लिए पर्याप्‍त समय देंगे ।
वसूली अथवा/तथा सिक्‍योरिटी का कब्‍जा लेने के लिए स्‍टाफ के सभी सदस्‍य अथवा बैंक का प्रतिनिधित्‍व करने वाला कोई भी प्राधिकृत व्‍यक्ति निम्‍नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्‍तों का अनुसरण करेगा :-
1. सामान्‍यत: आप से आपकी मर्जी के स्‍थान पर तथा किसी निर्धारित स्‍थान के न होने की दशा में आपके निवास तथा निवास उपलब्‍ध न होने की दशा में आपके व्‍यापार/व्‍यवसाय स्‍थान पर सम्‍पर्क किया जाएगा ।
2. प्रतिनिधि की पहचान तथा ऑथोरिटी की पहचान आपको पहली बार में ही कराई जाएगी ।
3. आपकी प्राइवेसी को बरकरार रखा जाएगा ।
4. आपके साथ सभ्‍य ढंग से पेश आया जाएगा ।
5. बशर्ते कि आपके व्‍यापार/व्‍यवसाय की कुछ विशेष परिस्थितियां न हो, सामान्‍यत: आपसे प्रात: 07.00 बजे से सांय 07.00 बजे के दौरान ही हमारा प्रतिनिधि सम्‍पर्क करेगा ।
6. जहॉं तक सम्‍भव होगा एक विशेष समय अथवा विशेष स्‍थान पर आपकी कालों को एवॉयड किया जाएगा ।
7. कॉलों का समय एवं संख्‍या तथा वार्तालाप के संवाद को रिकार्ड किया जाएगा ।
8. देयों के सम्‍बन्‍ध में आपसी मतभेदों/विवादों को आपसी समझौते एवं सामान्‍य वातावरण में सुलझाने हेतु सभी सहायता दी जाएगी ।
9. देयों की वसूली हेतु आपके स्‍थान पर आने के समय शांति एवं सौम्‍यता का ध्‍यान रखा जाएगा ।
10. अनुपयुक्‍त अवसरों, जैसे परिवार में किसी प्रकार की परेशानी अथवा किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में देयों की वसूली हेतु की जाने वाली कॉलों/दौरों का टाला जाएगा ।

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  6.1   सिक्‍योरिटी पुन:कब्‍जा नीति विवरणी :
    हम सिक्‍योरिटी पर पुन:कब्‍जा लेने हेतु कानूनन नीति का पालन किया जाएगा । इस नीति की एक प्रति आपके अनुरोध पर ही आपको उपलब्‍ध करवाई जाएगी ।

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7.    शिकायत, परिवेदना तथा परिष्‍करण : 
     
  7.1  आंतरिक प्रक्रिया :  
    अ. यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि :-
 शिकायत कैसे की जाएगी.
 शिकायत कहॉं पर की जा सकती है.
 एक शिकायत किस प्रकार की जाए.
 इसका उत्‍तर कब तक आएगा.
 इसके निपटान हेतु किससे सम्‍पर्क किया जाए.
 यदि आप कार्रवाई से सन्‍तुष्‍ट नहीं हैं तो क्‍या करें.
 हमारा स्‍टाफ आपकी हर सम्‍भव सहायता करेगा
ब. जब आप हमारे ग्राहक बन जाएंगे तो हम आपको आपकी शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु अपनी विस्‍तृत प्रक्रिया के बारे में बताएंगे । स. यदि आपकी शिकायत लिखित रूप में प्राप्‍त होती है तो एक सप्‍ताह के भीतर आपको इसकी पावती दी जाएगी । यदि आपकी शिकायत हमारे पदनामित टेलीफोन हैल्‍प डेस्‍क‍ पर टेलीफोन अथवा ग्राहक सेवा नम्‍बर पर प्राप्‍त होती है तो आपको एक शिकायत संख्‍या दी जाएगी तथा एक उपयुक्‍त समय के भीतर आपको प्रगति से अवगत कराया जाएगा ।
द. मामले की जॉंच के पश्‍चात हम आपको अपने अन्तिम उत्‍तर से अवगत कराएंगे अथवा आपकी शिकायत की प्राप्ति के छ:ह सप्‍ताह के भीतर यह बताएंगे कि आगे की कार्रवाई के लिए हमें और अधिक समय चाहिए । यदि आप सन्‍तुष्‍ट नहीं है तो हम आगे की कार्रवाई कैसे करें, के बारे में भी बताएंगे ।  

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  7.2   बैंकिंग लोकपाल सेवा :
अ. हम अपनी वेबसाइट तथा अपनी सभी शाखाओं में एक नोटिस भिजवाएंगे कि हम भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोक सेवा योजना, 2006 के अंतर्गत आते हैं । इसकी प्रति सामान्‍य खर्चों में अनुरोध पर उपलब्‍ध करवाई जाएगी ।
ब. हमारे पास शिकायत दर्ज कराने के 30 दिन के भीतर यदि आपको सन्‍तोषजनक उत्‍तर नहीं मिलता है और आप अपनी परिवेदना के निपटान हेतु आगे कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोक सेवा योजना, 2006 के अंतर्गत नियुक्‍त बैंकिंग लोकपाल से सम्‍पर्क कर सकते हैं । बैंकिंग लोकपाल योजना के मुख्‍य बिन्‍दु शाखा के नोटिस बोर्ड पर लगाए गए हैं तथा योजना हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है । हमारा स्‍टाफ इस सम्‍बन्‍ध में आपका मार्गदर्शन करेगा ।  

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8.    उत्‍पाद एवं सेवाएं :  
     
  8.1  जमा खाते  
    आप हमारे पास विभिन्‍न प्रकार के खाते, जैसे बचत खाते, मीयादी जमा, चालू खाते सहित अन्‍य जमा खाते खोल सकते हैं । आप यह खाते निम्‍न प्रकार खोल सकते हैं :- 
     एकल
 संयुक्‍त
 संयुक्‍त (कोई भी अथवा उत्‍तरजीवी)
 संयुक्‍त (पहला अथवा उत्‍तरजीवी)
 संयुक्‍त (बाद का अथवा उत्‍तरजीवी)
 अथवा अन्‍य दूसरे प्रकार से 

आप उपरोक्‍त खाते नामांकन सुविधा सहित अथवा इसके बिना खोल सकते हैं । खाता खोलते समय हम आपको इन सभी खातों में नामांकन सुविधा सहित अन्‍य सभी विशेषताओं के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे । खाता खोलते समय हम आपको तरल जमा सुविधा, स्‍वीप खाते तथा इसी प्रकार के हमारे अन्‍य उत्‍पादों के बारे में जानकारी तथा तत्‍सम्‍बन्‍धी प्रक्रिया से आपको अवगत कराएंगे । कोई भी जमा खाता खोलने एवं जमा खातों के प्रचालन से पूर्व हम आपको;

     ‘अपने ग्राहक को जानो’ (के.वाई.सी.) बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्‍तों के अंतर्गत वांछित सावधानी बरती जाएगी
 खाता खोलने के लिए आपको कौन से दस्‍तावेज देने होंगे, के बारे में जानकारी दी जाएगी
 आपसे के.वाई.सी. की पूर्ति हेतु जानकारी ली जाएगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथवा अन्‍य किसी सांविधिक अपेक्षा की पूर्ति हेतु जानकारी ली जाएगी । यदि किसी प्रकार की अतिरिक्‍त जानकारी चाहिए तो वह अलग से ली जाएगी तथा हम ऐसी अतिरिक्‍त जानकारी के उद्देश्‍य के बारे में आपको अवगत कराएंगे । इस प्रकार की सभी जानकारी स्‍वैच्छिक रूप से उपलब्‍ध करवाई जाएगी ।
 आपको खाता खोलने के फार्म तथा अन्‍य सामग्री उपलब्‍ध करवाई जाएगी । इसमें आपको आवश्‍यक जानकारी देनी होगी तथा उन दस्‍तावेजों का उल्‍लेख होगा, जो के.वाई.सी. की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा अथवा सबूत के तौर उपलब्‍ध करवाने होंगे ।
 एक जमा खाता खोलते समय आपको प्रक्रियात्‍मक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा आपके द्वारा पूछे गए स्‍पष्‍टीकरणों का उत्‍तर दिया जाएगा ।
 खाता खोलने के समय बीमा योजना से सम्‍बद्ध भारतीय जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डी.आई.सी.जी.सी.) द्वारा प्रस्‍तावित कुछ सीमाओं एवं शर्तों के बारे में बीमा कवर का विवरण दिया जाएगा ।
खाते में परिवर्तन :
 यदि आप अपनी रूचि के चालू अथवा बचत खाता (मीयादी जमा खाते के अलावा) खोलने के 14 दिन के भीतर खाते में प्रथम भुगतान करने से पहले खुश नहीं हैं तो हम आपको अन्‍य खाता खोलने का अवसर देंगे अथवा आपको उस समय तक अर्जित ब्‍याज सहित आपकी धनराशि वापस कर देंगे । हम न तो किसी प्रकार का खर्चा लेंगे और किसी प्रकार की अवधि पर भी विचार नहीं किया जाएगा ।
 यदि आप अपना चालू/बचत खाता बन्‍द करना चाहते हैं तो आपके निर्देशों की प्राप्ति के पाँच कार्यदिवसों के भीतर आपका खाता बन्‍द कर दिया जाएगा ।
 यदि आप अपना खाता हमारे बैंक की किसी अन्‍य शाखा में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो हम इसका ट्रांसफर कर देंगे । आपके अनुरोध की प्राप्ति के दो सप्‍ताह के भीतर आपका खाता नई शाखा में प्रचालन योग्‍य होगा, बशर्ते कि आप नई शाखा में वांछित के.वाई.सी. औपचारिकताओं को पूरा कर देते हैं । जैसे ही आपका खाता प्रचालन योग्‍य होगा, हम आपको सूचित कर देंगे । नई शाखा को आपके स्‍थायी निर्देशों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी ।
 हमारे कारण किसी प्रकार के विलम्‍ब की दशा में आपके द्वारा दिए गए किसी प्रकार के प्रभारों को हम समाप्‍त कर देंगे ।
 

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  8.1.1  बचत/चालू खाते  
    जब आप एक जमा खाता खोलते हैं तो हम
क. आपको लेन-देनों, नकदी आहरण आदि की संख्‍या के बारे में सूचित करेंगे तथा यह एक निश्चित अवधि के भीतर बिना किसी प्रभार के किया जाएगा.
ख. यदि यह निश्चित सीमा से अधिक होते हैं तो आपको खर्चे का प्रकार बताया जाएगा । खर्चों का विवरण टैरिफ शैड्यूल में शामिल होगा.
ग. आपके बचत खाते में दिए जाने वाले ब्‍याज की दर तथा इसकी अवधि तथा गणना किस प्रकार की जाती है, के बारे में सूचित किया जाएगा. न्‍यूनतम शेष बचत खाते में रखा जाने वाला न्‍यूनतम शेष हमारी शाखाओं में प्रदर्शित किया जाएगा. हमारे जमा उत्‍पाद, यथा बचत बैंक खाता तथा चालू खाता अथवा अन्‍य किसी प्रकार के जमा खाते के बारे में हम आपको सूचित करेंगे कि
क. इस प्रकार के खातों के बारे में जारी नियमों एवं शर्तों के अनुरूप रखा जाने वाला न्‍यूनतम शेष
ख. आपके द्वारा चलाए जाने वाले खातों में रखे जाने वाले न्‍यूनतम शेष के बारे में लगाए जाने वाले प्रभार, खर्चों का विवरण टैरिफ शैड्यूल में शामिल होगा.  
खर्चे
चेक बुक जारी करने, अतिरिक्‍त/डुप्‍लीकेट खाता विवरणी लेने, डुप्‍लीकेट पास-बुक, भुगतान किए चेकों की प्रति, फोल्‍यो खर्चे, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, हस्‍ताक्षरों का सत्‍यापन, अपर्याप्‍त शेष के कारण चेक वापसी, खाते के प्रकार अथवा मेनडेट में परिवर्तन आदि के बारे में निर्धारित खर्चों का विवरण टैरिफ शैड्यूल में शामिल होगा. छूट/राहत की मूल अवधि के दौरान दी गई छूट अथवा राहत (जैसे लाईफ टाइम क्रेडिट कार्डों के नवीकरण शुल्‍क समाप्ति जैसे मामलों में) वापस नहीं ली जाएगी ।
    विवरणी
क. खाते के रखरखाव एवं इसकी प्रविष्टियों की जांच करने में आपकी सहायता स्‍वरूप आपको एक मासिक विवरणी उपलब्‍ध करवाई जाएगी, बशर्ते कि यह आपके खाते के उपयुक्‍त हो.
ख. आपके खाते के सम्‍बनध में सामान्‍य रूप से उपलब्‍ध विवरणी के अलावा आप अतिरिक्‍त खाता विवरणी भी प्राप्‍त कर सकते हैं, परन्‍तु उसके लिए आपको प्रभार देने होंगे, जिनकी जानकारी हमारे टैरिफ शैड्यूल में दी गई है ।
ग. आप काऊंटर पर अपने खाते की पिछली कुछ प्रविष्टियों को देख सकते हैं। आप यह प्रविष्टियॉं एटीएम अथवा अपने इंटरनेट खाते, जहॉं पर यह सुविधा उपलब्‍ध हो, पर भी देख सकते हैं,
घ. यदि आप चाहते हैं तो हम आपको खाता विवरणी ई-मेल अथवा अपने सिक्‍योर इंटरनेट बैंकिंग सेवा, बशर्ते हमारे पास यह सुविधा उपलब्‍ध हो, के माध्‍यम से उपलब्‍ध करवा सकते हैं ।  

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  8.1.2.  मीयादी जमा मीयादी जमा का परिपक्‍वता पूर्व आहरण
क. हम आपको मीयादी जमा का परिपक्‍वता पूर्व आहरण करने की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे ।
ख मीयादी जमा का परिपक्‍वता पूर्व आहरण के लिए ब्‍याज दर नीति के बारे में जानकारी देंगे । अतिदेय जमा राशि का नवीकरण यदि आप परिपक्‍वता तिथि के पश्‍चात जमाराशि का नवीकरण कराते हैं तो हम आपको ब्‍याज दर के बारे में सूचित करेंगे । जमाराशि के एवज में अग्रिम हम आपको मीयादी जमारशि के एवज में ऋण/अग्रिमों की सुविधा के बारे में जानकारी देंगे ।  

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  8.1.3. ‘नो फ्रिल्‍स’ खाते
हम आपको आधार बैंकिंग ‘नौ र्फिल्‍स’ खाता शून्‍य अथवा अति न्‍यूनतम शेष पर उपलब्‍ध करवाएंगे । इस प्रकार के खाते में विभिन्‍न सेवाओं/उत्‍पादों पर लगाए जाने वाले प्रभारों की जानकारी एक पृथक टैरिफ शैड्यूल में दी जाएगी । इन खातों में लेन-देनों की प्रकृति तथा संख्‍या सीमित हो सकती है, जिसके बारे में आपको खाता खोलने के समय एक पारदर्शी ढंग से सूचित कर दिया जाता है । 

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  8.1.4.  अव्‍यस्‍कों के खाते
यदि आप जानना चाहेंगे तो आपको सूचित किया जाएगा कि एक अव्‍यस्‍क कैसे एक जमा खाता खोल सकता है तथा इसका प्रचालन किस प्रकार किया जाएगा ।

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  8.1.5. विशेष खाते
हम वरिष्‍ठ नागरिकों, शारीरिक विकलांग व्‍यक्तियों एवं अनपढ़ व्‍यक्तियों जैसे अपने विशेष ग्राहकों को अपने साथ बैंकिंग करने के लिए उत्‍तम ग्राहक सेवा द्वारा आसान एवं सुलभ बनाने का प्रयास करेंगे । इसमें इस प्रकार के आवेदकों एवं ग्राहकों के लिए सुलभ नीतियॉं, उत्‍पाद तथा सेवा आदि शामिल होगी । हम नेत्रहीन/अन्‍य शारीरिक विकलांग व्‍यक्तियों को खाता खोलने की पद्धति एवं अन्‍य शर्तों एवं नियमों की जानकारी देंगे, बशर्ते कि वह एक गवाह सहित, जो कि बैंक तथा ऐसे व्‍यक्ति, दोनों को जानता हो, हमारे बैंक में व्‍यक्तिगत रूप से आता है अथवा सम्‍पर्क करता है । सामान्‍यत: नेत्रहीन एवं अनपढ़ व्‍यक्तियों को चेक बुक सुविधा उपलब्‍ध नहीं करवाई जाती है। फिर भी फुटकर ऋण की आवधिक अदायगी एवं यूटीलिटी बिलों आदि के भुगतान हेतु आपके हितों की रक्षा करते हुए हम चेक बुक जारी करने पर विचार करेंगे ।

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  8.1.6 निष्क्रिय/अप्रचलित खाते
अ. अब आप खाता खोलेंगे तो हम आपको यह बताएंगे कि खाते में कितने समय तक प्रचालन न होने पर यह निष्क्रिय हो जाएगा तथा आपके खाते को निष्क्रिय खातों की श्रेणी में कर दिया जाएगा । आपके खाते को निष्क्रिय, अप्रचलित अथवा अदावित खाता वर्गीकृत करने से तीन माह पूर्व आपको सूचित किया जाएगा तथा इसे पुन: चलाने के लिए टेरिफ शैड्यूल में दिए गए खर्चों सहित जानकारी दी जाएगी ।
ब. यदि आप इस खाते को पुन: चलाने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा ।

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  8.1.7 खाता बन्‍द करना
सामान्‍य परिस्थितियों में हम आपका खाता कम-से-कम 30 दिन की सूचना से पहले बन्‍द नहीं करेंगे । असामान्‍य परिस्थितियों में खाते का अनुपयुक्‍त व्‍यवहार शामिल है । इस प्रकार के सभी मामलों में आपके द्वारा पहले से जारी किए गए चेकों के बारे में वैकल्पिक व्‍यवस्‍था करनी होगी तथा ऐसे खातों में नए चेक जारी करना रोकना होगा । 
     
  8.2 समाशोधन चक्र/वसूली सेवाएं
अ. हम आपको स्‍थानीय एवं बाह्य इंस्‍ट्रुमैंट्स के समाशोधन के बारे में बताएंगे, जिसमें वसूली हेतु इंस्‍ट्रुमैंट देने के बाद धन आहरित करना तथा आप हमारी चेक वसूली नीति के तहत लम्बित ब्‍याज हेतु कब पात्र होंगे, आदि सूचना दी जाएगी ।
ब. यदि हम बाह्य चेकों के लिए तुरन्‍त जमा उपलब्‍ध करवाते हैं तो आपके द्वारा जमा किए गए तो आपको यह सूचित करेंगे कि इंस्‍ट्रुमैंट की एवज में कितनी राशि प्राप्‍त कर सकते हैं तथा लागू शर्तों एवं नियमों आदि की जानकारी दी जाएगी, बशर्ते कि आपका खाता ठीक प्रकार से चल रहा हो।
स. हम अपनी चेक वसूली नीति के अनुसार कार्य करेंगे तथा यदि आपके द्वारा जमा किया गया चेक मार्ग में गुम हो जाता है तो उस चेक/इंस्‍ट्रुमैंट का डुप्‍लीकेट हासिल करने में आपकी हर सम्‍भव मदद करेंगे ।
द. हम आपको उपरोक्‍त सभी सूचना खाता खोलने के समय तथा जब भी आप मांगेंगे उपलब्‍ध करवाएंगे । यदि हमारी नीति में कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित नीति हमारी वेबसाइट पर हमारी सभी शाखाओं में प्रदर्शित की जाएगी।

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  8.3 नगदी लेन-देन
जहॉं पर भी आपका खाता चल रहा है, हम चेक/नगदी स्‍वीकार करते हैं तथा काउंटर पर नगदी उपलब्‍ध करवाई जाती है। हम भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अपनी शाखाओं में फटे/पुराने नोट तथा/अथवा छोटे सिक्‍के बदलते हैं। एक निर्धारित राशि के अधिक के लेन-देन के लिए आपको अपना पैन नम्‍बर देना होगा।

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  8.3.1 प्रत्‍यक्ष नामे तथा स्‍थायी निर्देश
1. खाता खोलते समय हम आपको यह बताएंगे कि प्रत्‍यक्ष नामे/स्‍थायी निर्देश किस प्रकार कार्य करते हैं तथा इन्‍हें तथा इनके साथ सम्‍बद्ध प्रभारों को आप किस प्रकार रिकार्ड/निरस्‍त कर सकते हैं। यथा समय संशोधित तत्‍सम्‍बन्‍धी प्रभार टैरिफ शैड्यूल के अनुसार लगाए जाएंगे।
2. आपके द्वारा प्रत्‍यक्ष नामे (इलैक्‍ट्रानिक क्लियरिंग सेवा) हेतु एवं अन्‍य स्‍थायी निर्देशों के बारे में दिए मैनछेट के अनुसार कार्य करेंगे। इन निर्देशों का पालन न होने अथवा किसी प्रकार की देरी के कारण आपको हुए वित्‍तीय नुकसान अथवा अतिरिक्‍त लागत देने के मामले में बैंक की नीति के अनुसार हम इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। यदि आपके खाते में अपर्याप्‍त धन होने के कारण इन निर्देशों का पालन नहीं होता है, तो यथा समय संशोधित टैरिफ शैड्यूल के अनुसार तत्‍सम्‍बन्‍धी प्रभार लगाए जाएंगे।
3. जब हम परेषिती के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं तो इलैक्‍ट्रानिक क्लियरिंग सेवा के माध्‍यम से परेषित राशि के प्राप्‍तकर्ता को परेषित सूचना भेजते हैं।
4. जब आपका खाता गल्‍ती से अथवा अनधिकृत रूप से नामे हो जाता है तो इसके बारे में ज्ञात होते ही बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार तुरन्‍त इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है।

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  8.4 भुगतान रोको नीति
क. आपके द्वारा जारी चेकों के भुगतान को रोकने हेतु भुगतान रोको निर्देश स्‍वीकार करना। आपके इस प्रकार के निर्देश प्राप्‍त होते ही हम इसकी पावती देंगे तथा तुरन्‍त कार्रवाई करेंगे, बशर्ते कि आपके द्वारा जारी चेक पहले ही सकारे न गए हो।
ख. यदि कोई प्रभार है तो वह लागाए जांएंगे तथा यथा समय संशोधित प्रभार को टैरिफ शैड्यूल में शामिल किया जाएगा ।
ग. यदि किसी चेक का भुगतान भुगतान रोको निर्देश प्राप्‍त होने के बाद भी कर दिया जाता है तो बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार तुरन्‍त इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।  
     
8.5 आपके द्वारा जारी नामे/चेकों के बारे में जारी निर्देश  
क. हम आपके खाते में से अदा हुए चेकों/नामे निर्देशों की मूल प्रति अथवा प्रति अथवा उनकी इमेज विधि सम्‍मत अवधि के लिए रखेंगे।
ख. जब तक हमारे पास रिकार्ड उपलब्‍ध होगा, हम साक्ष्‍य स्‍वरूप आपको चेक/नामे निर्देश अथवा इसकी प्रति उपलब्‍ध करवाएंगे। यदि आपके खाते के प्रदत्‍त चेक/नामे निर्देश के बारे में कोई विवाद है तो एक वर्ष के अन्‍दर अनुरोध करने पर कोई प्रभार नहीं लगेगा तथा इसके पश्‍चात टैरिफ शैड्यूल के अनुसार प्रभार लगाए जाएंगे।
ग. हम आपको यह बताएंगे कि अप्रदत्‍त चेक/उत्‍तरदिनांकित (स्‍टेल) चेक का क्‍या करना है। खाते में शेष कम होने पर अप्रदत्‍त चेकों पर प्रभार लगाए जाएंगे। इस प्रकार के प्रभारों का विवरण यथा समय संशोधित प्रभार को टैरिफ शैड्यूल में शामिल किया जाएगा।

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  8.6 शाखा बन्‍द होना/स्‍थानांतरित होना
यदि हम अपनी शाखा बन्‍द करते हैं अथवा शाखा को स्‍थानांतरित करते हैं तो
1. यदि आपके केन्‍द्र में हमारी कोई शाखा कार्यरत नहीं है तो आपको तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा तथा यह सूचित किया जाएगा कि हम आपको बैंकिंग सेवा किस प्रकार उपलब्‍ध करवाएंगे।
2. यदि आपके केन्‍द्र में किसी अन्‍य बैंक की शाखा कार्यरत है तो दो महीने का नोटिस दिया जाएगा।  

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  8.7 मृतक खाताधारकों के दावों के निपटान के सम्‍बन्‍ध में  
     
  8.7.1  हम मृतक खाताधारकों के दावों के निपटान हेतु एक सरलीकृत प्रक्रिया अपनाते हैं
क. उत्‍तरजीवी/नामांकन धारा वाले खाते। एक मृतक जमाकर्ता के खाते में मामले में, जिसने नामांकन सुविधा का उपयोग करते हुए वैध नामांकन किया था अथवा खाता उत्‍तरजीवी धारा (कोई भी एक अथवा उत्‍तरजीवी) अथवा कोई भी एक अथवा पहला अथवा उत्‍तरजीवी अथवा परवर्ती अथवा उत्‍तरजीवी धारा का उपयोग किया है, जमा खाते में शेष धनराशि का भुगतान जमाकर्ता मृतक द्वारा नामांकनकर्ता अथवा उत्‍तरजीवी (उत्‍तरजीवियों) को किया जाएगा।
1. उत्‍तरजीवी (उत्‍तरजीवियों) नामांकित/(नामांकितों) की पहचान तथा खाताधारक की मृत्‍यु के कारणों के बारे उपयुक्‍त साक्ष्‍य दस्‍तावेजों के माध्‍यम से जानकारी मिल जाती है।
2. मृतक के खाते में से भुगतान करने के सम्‍बन्‍ध में सक्षम न्‍यायालय द्वारा बैंक को भुगतान न करने के सम्‍बन्‍ध में कोई आदेश नहीं हैं।
3. उत्‍तरजीवी (उत्‍तरजीवियों)/नामिती को यह सूचित कर दिया गया है कि वह मृतक जमाकर्ता के विधिक उत्‍तराधिकारियों के ट्रस्‍टी के रूप में बैंक से भुगतान प्राप्‍त करेगा, अर्थात् उसको इस प्रकार के भुगतान से उस व्‍यक्ति अथवा दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसका उत्‍तरजीवी (उत्‍तरजीवियों)/नामिती के विरूद्ध कोई दावा है । विद्यमान शर्तों के अनुसार उत्‍तरजीवी (उत्‍तरजीवियों)/नामिती को किए गए भुगतान से बैंक के उत्‍तरदायित्‍व का निर्वहन हो जाता है। ऐसे मामलों में मृतक के उत्‍तरजीवी (उत्‍तरजीवियों)/नामिती को किए जाने वाले भुगतान उत्‍तराधिकार पत्र, प्रोबेट अथवा एडमिनिस्‍ट्रेशन पत्र प्रस्‍तुत किए बिना अथवा उत्‍तरजीवी (उत्‍तरजीवियों)/नामिती से किसी प्रकार के क्षमिपूर्ति बॉंड या जमानत लिए बिना, चाहे मृतक के खाते में कितनी भी राशि जमा हो, का भुगतान हो सकता है।
ब. उत्‍तरजीवी (उत्‍तरजीवियों)/नामिती के बिना खाते: ऐसे मामले, जिनमें मृतक जमाकर्ता ने जमाखाते में कोई नामांकन न किया हो अथवा कोई भी एक अथवा उत्‍तरजीवी खातों में (जैसे कि एकल अथवा संयुक्‍त रूप से परिचालित खाते) में जमाकर्ता के कानूनी उत्‍तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए एक सुगम प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि आम आदमी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े । हम अपनी जोखिम प्रबंधन पद्धति के मद्देनजर मृतक जमाकर्ता के खाते की एक न्‍यूनतम राशि निर्धारित की जाएगी, जिसका भुगतान केवल क्षतिपूर्ति बांड प्रस्‍तुत करने पर ही हो जाए ।
स. मीयादी जमा खातों की परिपक्‍वतापूर्व समाप्ति ।
मीयादी जमाराशि के मामले में, हम खाता खोलने के फार्म में एक धारा जोड़ेंगे कि जमाकर्ता की मृत्‍यु हो जाने की स्थिति में मीयादी जमाराशि की परिपक्‍वतापूर्व समाप्ति की जा सकती है, बशर्ते कि इस प्रकार के परिपक्‍वतापूर्व आहरण की अनुमति का उल्‍लेख खाता खोलने के फार्म में किया गया हो। इस प्रकार के परिपक्‍वतापूर्ण आहरण पर किसी प्रकार का पीनल ब्‍याज नहीं लगेगा। द. मृतक जमाकर्ता के नाम में आने वाली राशि का निस्‍तारण । किसी जमा खाते के उत्‍तरजीवियों/नामिती की परेशानियों को कम करने के लिए हम मृतक खाताधारक के खाते में आने वाली सम्‍भाव्‍य राशियों के सम्‍बन्‍ध में उत्‍तरजीवियों/नामिती से उपयुक्‍त एग्रीमैंट/अधिकार पत्र प्राप्‍त करेंगे । इस बारे में हम निम्‍नलिखित में से कोई एक तरीका अपनाएंगे :
1. मृतक खाताधारक के उत्‍तरजीवियों/नामित द्वारा हमें ‘श्री------------- मृतक की सम्‍पत्ति’ नामक एक खाता खोलने हेतु अधिकृत किया जाएगा, जिसमें मृतक खाताधारक के नाम में सम्‍भाव्‍य जमा की समस्‍त राशि जमा करने की अनुमति होगी, बशर्ते कोई आहरण न किया जाए। अथवा
2. हमें उत्‍तरजीवी/नामिती द्वारा ‘मृतक खाताधारक’ की सम्‍भाव्‍य प्राप्तियों को वापस करने के विषय में उत्‍तरजीवी/नामिती को तदनुसार सूचित करने अधीकृत किया जाएगा ।

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  8.7.2 दावों के निपटान हेतु समय सीमा ।
यदि बैंक की सन्‍तुष्टि अनुसार जमाकर्ता की मृत्‍यु के सबूत मिलने एवं दावों की उपयुक्‍त पहचान होने पर हम मृतक जमाकर्ताओं के दावों के निपटान एवं उत्‍तरजीवियों/नामिती को दावा प्राप्‍त करने की तारीख से अधिकतम 15 दिन के भीतर भुगतान करने का प्रयास करते हैं।

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  8.8 सुरक्षा जमा लॉकर्स :
यदि हम सुरक्षा जमा लॉकर तथा बहुमूल्‍य वस्‍तुओं की सुरक्षा की सेवा उपलब्‍ध करवाते हैं तो आपको इनके प्रचालन सम्‍बन्‍धी नियमों एवं प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। 

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  8.9 विदेशी विनिमय सेवा :
क. जब आप विदेशी मुद्रा खरीदते अथवा बेचते हैं तो हम आपको इस सेवा, विनिमय दर की जानकारी तथा विदेशी मुद्रा पर लागू होने वाले अन्‍य खर्चों के बारे में सूचित करेंगे।
ख. यदि आप विदेश में धन अंतरित करना चाहते हैं तो आपको इसे भेजने की प्रक्रिया बताते हुए सूचित करेंगे कि
1. इन सेवाओं का विवरण तथा इनके प्रयोग के बारे में जानकारी ।
2. आपके द्वारा भेजे गए धन की प्राप्ति/विलम्‍ब होने के बारे में जानकारी।
3. यदि मुद्रा विनिमय के समय विनिमय दर के बारे में जानकारी सम्‍भव नहीं थी विनिमय दर के बारे में बाद में जानकारी उपलब्‍ध करवाई जाएगी।
4. आपके द्वारा दिया जाने वाला कमीशन अथवा खर्चे तथा धन प्राप्‍तकर्ता को विदेशी बैंक के खर्चों के बारे में दी जाने वाली जानकारी/चेतावनी के विवरण उपलब्‍ध करवाए जाएंगे।
5. हम आपको यह भी सूचित करेंगे कि आपके द्वारा विदेश में किए जाने वाले भुगतान सम्‍बन्‍धी सूचना पर्याप्‍त है अथवा नहीं। किसी प्रकार की कमी/दस्‍तावेजों में कमी के बारे में आपको तुरन्‍त सूचना देते हुए उस कमी के निवारण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
6. यदि विदेश से आपके बैंक खाते में धन अंतरित किया जाता है तो आपको प्राप्‍त हुई वास्‍तविक धनराशि एवं खर्चों के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि धन भेजने वाले ने समस्‍त खर्चों को वहन करने की सहमति दी है तो आपके खाते में धनराशि जमा करते समय आपसे कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा।
7. हम आपके अनुरोध पर विदेशी विनिमय सेवाओं से सम्‍बन्धित नियामक अनिवार्यताओं अथवा शर्तों के बारे में सूचित किया जाएगा।
8. यदि धनराशि अपनी निर्धारित तारीख के पश्‍चात जमा होती है तो आपको (क) देय तारीख के पश्‍चात देय अवधि के लिए ब्‍याज के कारण हुई हानि तथा (ख) बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार विदेशी विनिमय के प्रतिकूल चलन के कारण प्रतिपूर्ति की जाएगी।
9. वैधानिक अनुदेशों/नियामक के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी प्रमाणपत्र नि:शुल्‍क जारी किए जाएंगे।  

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  8.10 भारत में परेषण ।
यदि आप भारत में धन परेषित करना चाहते हैं तो हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे कि ;
अ. सेवाओं के विवरण सहित इनके प्रयोग की जानकारी दी जाएगी ।
ब. आपकी आवश्‍यकताओं के अनुरूप धन भेजने की उत्‍तम विधि बताई जाएगी ।
स. समय-समय पर संशोधित टेरिफ शैड्यूल के अनुसार आपके द्वारा दिए जाने वाले कमीशन सहित सभी खर्चों के बारे में सूचित किया जाएगा । किसी प्रकार की देरी के मामले में हम आपको बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार आपके द्वारा किए गए अतिरिक्‍त खर्चों/हानि की क्षतिपूर्ति करेंगे।  

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  8.11 ऋण देना ।
आपको कोई धनराशि उधार देने अथवा आपके ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड सीमा अथवा अन्‍य उधारराशि को बढ़ाने से पहले हम इसका मूल्‍यांकन करेंगे कि क्‍या आप इसकी चुकौती कर पाएंगे। यदि आपके द्वारा आवेदन किए गए ऋण की राशि दो लाख रूपए से अधिक नहीं और हम आपकी सहायता नहीं कर पाते तो हम आपको नकारने के कारणों के बारे में लिखित में सूचित करेंगे। यदि आप अपनी देयताओं के लिए हमें किसी की गारंटी अथवा अन्‍य प्रतिभूति प्रस्‍तुत करते हैं तो हम गारंटी देने वाले अथवा अन्‍य प्रतिभूति देने वाले उस व्‍यक्ति अथवा कानूनी सलाहकार को आपकी वित्‍तीय स्थिति के बारे में सूचित करने की अनुमति चाहेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि ;
1. वह स्‍वतंत्र रूप से कानूनी सलाह प्राप्‍त कर यह सुनिश्चित कर लें कि उन्‍होंने अपनी प्रतिबद्धता के बारे में तथा उसके परिणामों के बारे में अपने फैसले (जहॉं आवश्‍यक है, हम जिन दस्‍तावेजों पर हस्‍ताक्षर कराएंगे उनमें यह जानकारी स्‍पष्‍ट रूप से दी गई है तथा यह नोटिस के रूप में है) के बारे में अच्‍छी प्रकार जानते हैं।
2. उनको यह बता दें कि गारंटी अथवा अन्‍य प्रतिभूति देने से वह अथवा आप तथा संयुक्‍त रूप से उत्‍तरदायी हो जाएंगे।
3. उनको उनके उत्‍तरदायित्‍व के बारे में बता दें।

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  8.11.1 ऋण उत्‍पाद ।
ऋण हेतु आवेदन एवं उन पर कार्यवाही।
1. किसी ऋण उत्‍पाद पर कार्यवाही के समय, लागू ब्‍याज दरों, कार्यवाही हेतु शुल्‍क/खर्चों, यदि कोई है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा भुगतान पूर्व विकल्‍प तथा खर्चे यदि कोई है तथा उधारी के हितों को प्रभावित करने वाले अन्‍य तत्‍वों, जिनके कारण अन्‍य बैंकों के साथ अर्थपूर्ण तुलना करने एवं निर्णय लेने के सम्‍बन्‍ध में समस्‍त जानकारी उपलब्‍ध करवाई जाती है।
2. सामान्‍यत ऋण आवेदन के समय हम ऋण आवेदन पत्र पर कार्यवाही के लिए हम समस्‍त वांछित विवरण ले लेते हैं। यदि हमें किसी प्रकार की अतिरिक्‍त जानकारी की आवश्‍यकता होगी तो हम आपसे तुरन्‍त सम्‍पर्क करेंगे।
3. हम आपको ऋण सीमा तथा इसकी शर्तों एवं नियमों के बारे में सूचित करेंगे।
4. हम आपके अनुरोध पर ऋण दस्‍तावेजों में उल्लिखित संलग्‍नकों की एक प्रति सहित आपके द्वारा निष्‍पादित दस्‍तावेजों की प्राधिकृत प्रति उपलब्‍ध करवाएंगे।
5. ऋण देने के मामले में हम लिंग, जाति तथा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि यह हमें इसके लिए बाध्‍य नहीं करेगी कि समाज के विभिन्‍न वर्गों हेतु निर्धारित योजनाओं में भाग/सक्रिय भागीदारी न कर सकें।
6. हम सामान्‍य परिस्थितियों में किसी बैंक/वित्‍तीय संस्‍थान अथवा उधारी से ऋण खाते अंतरित करने का अनुरोध कर सकते हैं।  

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  8.12 गारंटी
जब आप किसी ऋण के गारंटर के रूप में विचार करते हैं तो हम आपको
1. गारंटर के रूप में आपकी देयता
2. आपके द्वारा बैंक के प्रति ली जाने वाली देयता की राशि
3. हम आपको किन परिस्थितियों में आपकी देयता का भुगतान करने हेतु बुला सकते हैं
4. यदि आप गारंटर के रूप में भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो बैंक में उपलब्‍ध आपके अन्‍य धन का प्रयोग करने के बारे में
5. एक गारंटर के रूप में क्‍या आपकी देयता सीमित है अथवा वह असीमित हैं, तथा
6. समय तथा परिस्थितियॉं, जिनमें एक गारंटर के रूप में आपकी देयता समाप्‍त हो जाएंगी तथा उन्‍हें हम किसी ढंग से नोटिफाई करेंगे, आदि के बारे में जानकारी उपलब्‍ध करवाई जाएगी। आप जिस उधारी के गारंटर बने हैं, उसकी वित्‍तीय स्थिति में आए परिवर्तनों आदि के बारे में आपको सूचित किया जाएगा।

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  8.13 सामान्‍य सूचना ।
हम आपको 1. आपको ऋण/क्रेडिट कार्ड की स्‍वीकृति की जानकारी देते समय अपने ऋण एवं क्रेडिट कार्ड उत्‍पादों की मुख्‍य विशेषताओं, लागू फीस एवं खर्चों सहित जानकारी दी जाएगी।
2. आपको आवेदन करते समय कौन से दस्‍तावेज/सूचना उपलब्‍ध करवानी होगी। विधिक एवं नियामक एवं संवैधानिक अनिवार्यताओं के अनुरूप आपके द्वारा अपनी पहचान, पते एवं रोजगार आदि के लिए कौन-से दस्‍तावेज उपलब्‍ध करवाने होंगे, के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
3. क्रेडिट कार्ड आवेदन में दिए गए विवरणों के सत्‍यापन के लिए हम यदि आवश्‍यक समझेंगे तो आपके निवास तथा/अथवा व्‍यवसाय के फोन नं. अथवा व्‍यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा किसी एजेंसी के माध्‍यम से, जैसा भी उचित होगा, के बारे में जानकारी प्राप्‍त करेंगे।
4. यदि हम आपको ओवरड्राफ्ट या आपकी विद्यमान ओवरड्राफ्ट सीमा में वृद्धि का प्रस्‍ताव करते हैं, हम आपको सूचित करेंगे‍ कि इस ओवरड्राफ्ट की मांग पर अथवा अन्‍यथा अदायगी होनी है। यदि आवश्‍यक हुआ तो हम आपको अतिदेय ऋण राशि पर ब्‍याज की गणना तथा अतिदेय आहरित राशि की गणना की पद्धति के बारे में सूचित करेंगे। 

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  8.14   क्रेडिट कार्ड 
     
  8.14.1    सामान्‍य सूचना
1. यदि आप कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो हम आपको सम्‍बन्धित नियमों एवं शर्तों जैसे शुल्‍क एवं ब्‍याज खर्चे, बिलिंग एवं भुगतान, अतिदेय नवीकरण गणना पद्धति एवं समाप्ति प्रक्रिया तथा कार्ड के प्रचालन हेतु आप द्वारा अपेक्षित कोई अन्‍य सूचना उपलब्‍ध करवाएंगे।
2. यदि आप किसी सेवा/उत्‍पाद हेतु आवेदन करते हैं तो हम आपको लक्षित समय चक्र के बारे में अवगत कराएंगे। हम आपको एक सेवा गाइड/मैम्‍बर बुकलेट भिजवाएंगे, जिसमें आपका कार्ड खो जाने अथवा उसका दुरूपयोग होने की दशा में आपके खाते में होने वाली हानि, जिसके लिए आप उत्‍तरदायी होंगे तथा आपके पहले कार्ड के साथ उसके प्रयोग से सम्‍बन्धित अन्‍य जानकारी उपलब्‍ध करवाई जाएगी। यदि आप अपने कार्ड विवरणी में दिखाए गए किसी लेन-देन को पहचान नहीं पाते हैं तो आपके पूछने पर हम आपको विस्‍तृत विवरण उपलब्‍ध करवाएंगे। यदि किसी मामले में हम आपसे सहमत नहीं होते हैं तो आपको उसके पर्याप्‍त सबूत दिए जाएंगे कि आपने विवादास्‍पक लेन-देन को प्राधिकृत किया है।

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  8.14.2    क्रेडिट कार्ड/पिन का बीमा
1. आपके द्वारा उल्लिखित डाक पते अथवा (यदि आपके डाक पता देने में असमर्थ हैं) आपके द्वारा उपलब्‍ध करवाए गए वैकल्पिक पते पर ही हम आपका क्रेडिट कार्ड/पिन प्रेषित करेंगे। यदि आप कहेंगे तो उपयुक्‍त पहचान के पश्‍चात हम आपको क्रेडिट कार्ड/पिन अपनी शाखाओं में भी उपलब्‍ध करवा सकते हैं।
2. हम आपको डिएक्टिवेटिड कार्ड (उपयोग हेतु तैयार नहीं) भी जारी कर सकते हैं और आपके आवेदन को क्रेडिट कार्ड हेतु उपयुक्‍त पाने एवं निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर डिएक्टिवेटिड कार्ड आपके द्वारा एक्टिवेशन हेतु कार्रवाई करने पर एक्टिवेट हो जाएगा ।
3. आपकी सहमति से आपके कार्ड की ऋण सीमा को बढाया/नवीकृत किया जा सकता है।
4. जब भी पिन (व्‍यक्तिगत पहचान संख्‍या) आबंटित होगा, आपके डाक पते पर अलग से भेज दिया जाएगा ।

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  8.14.3   क्रेडिट कार्ड विवरणी ।
1. आपको क्रेडिट कार्ड खाते के प्रबंधन में सहयोग एवं क्रेडिट कार्ड से खरीददारी/नकदी आहरण की जानकारी हेतु हम आपको क्रेडिट कार्ड लेन’देनों के विवरण मासिक आधार पर डाक अथवा आपके अनुरोध पर इंटरनेट के माध्‍यम से नि:शुल्‍क भेजे जाएंगे। क्रेडिट कार्ड विवरणी एक पूर्व निर्धारित ता‍रीख को आपके डाक पते पर नि:शुल्‍क भेजी जाएगी ।
2. यह सूचना प्राप्‍त न होने की दशा में, आप हमसे सम्‍पर्क करें ताकि हम आपको यह विवरणी दोबारा प्रेषित कर सकें और आप निर्धारित समय के अन्‍दर भुगतान आदि कर सकें।
3. हम आपको नियमों एवं शर्तों तथा शुल्‍क एवं खर्चों आदि में होने वाले परिवर्तन के बारे में सूचित करेंगे। सामान्‍यत: कोई भी परिवर्तन (ब्‍याज दर एवं नियामक अपेक्षाओं के अतिरिक्‍त) कम-से-कम एक माह की सूचना के पश्‍चात ही किया जाएगा। यह परिवर्तन मासिक खाता विवरणी अथवा इसकी प्रति पर ही अधिसूचित की जाएंगी।

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9.    अपने खातों की सुरक्षा ।  
     
  9.1 सुरक्षित एवं विश्‍वसनीय बैंकिंग एवं भुगतान पद्धति ।
हम एक उद्योग के रूप में सहयोग करेंगे ताकि आप सुरक्षित एवं विश्‍वसनीय बैंकिंग एवं भुगतान पद्धति का लाभ ले सकें। सुरक्षात्‍मक उपाय स्‍वरूप हम सीसीटीवी लगा रहे हैं।  

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  9.2 हमें अद्यतन रखना ।
कृपया सुनिश्चित करें कि आप जब भी निम्‍नलिखित बदलते हैं, हम जल्‍दी-से-जल्‍दी सूचित करें ;
1. नाम
2. पता
3. फोन नम्‍बर, या
4. ई-मेल पता (जिस पर हम आपके साथ सम्‍पर्क करते हैं)

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  9.3 अपने खाते की जांच ।
1. हम चाहते हैं कि आप अपने खाते की विवरणी या पासबुक की नियमित जांच करें। यदि आपको कोई भी प्रविष्टि गलत लगती है तो हमें तुरन्‍त सूचित करें ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें। डायरेक्‍ट डेबिट्स एवं स्‍थायी आदेशों पर नियमित जांच से आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपका धन आपके द्वारा भेजे जाने वाले स्रोत पर ही जा रहा है।
2. यदि हम आपके खाते की किसी एन्‍ट्री की जांच करना चाहें तो हमारे साथ अथवा हम चाहें तो पुलिस/अन्‍य जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करें। 

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  9.4 आपकी देखभाल ।
आपके चेकों, पासबुक, कार्डों, पिन एवं अन्‍य सुरक्षा सूचना की देखभाल अनिवार्य है ताकि आपके खातों में कपट/धोखा घड़ी न होने पाए। कृपया सुनिश्चित करें कि निम्‍नलिखित सुझावों का पालन किया जाता है :
1. अपनी चेक बुक तथा कार्ड साथ-साथ न रखें; 2. खाली चेकों पर हस्‍ताक्षर करके न रखें।
3 किसी ओर को अपना क्रेडिट कार्ड, पिन, पासवर्ड अथवा अन्‍य सुरक्षा सूचना का प्रयोग न करने दें।
4. अपना पिन, पासवर्ड अथवा अन्‍य सुरक्षा सूचना न तो लिखें न ही रिकार्ड करें।
5. किसी ओर को अपना क्रेडिट कार्ड, पिन, पासवर्ड अथवा अन्‍य सुरक्षा सूचना दें।
हमेशा
1. यदि आप चेक डाक द्वारा भेज रहे हैं तो उसका नाम पता स्‍पष्‍ट रूप से लिखें, इससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। इस सम्‍बन्‍ध में हमारा सुझाव है कि आप ऐसे चेकों के पीछे कार्बन पेपर की मदद से विवरण भरें ताकि केमिकल परिवर्तनों को रोका जा सके।
2. यदि आपने अपना पिन बदला है तो नए पिन का चयन ध्‍यानपूर्वक करें।
3. जैसे ही आपको पिन, पासवर्ड तथा अन्‍य सुरक्षा सूचना प्राप्‍त होती है इन्‍हें याद रखें तथा लिखित सूचना को नष्‍ट कर दें।
4. अपने कार्ड को व्‍यक्तिगत सुरक्षा में रखें तथा अपने पिन, पासवर्ड तथा अन्‍य सुरक्षा सूचना को हर समय सुरक्षित रखें।
5. अपने कार्ड की रसीदों को सुरक्षित रखें/ध्‍यानपूर्वक नष्‍ट कर दें।
6. यदि आप चेक किसी बैंक खाते में जारी कर रहे हैं तो चेक पर खाताधारक का नाम (एबीसी बैंक खाता-एक्‍सवाईजैड) प्रयोग न किए जाने वाले स्‍थान को लाइन डालकर भर दें ताकि कोई अ‍नधिकृत व्‍यक्ति उस खाली जगह का दुरूपयोग कर उसमें नाम अथवा संख्‍या न भर पाए। सी. हम आपको ऐसे सुझाव देंगे ताकि आप अपना कार्ड/चेक बुक का दुरूपयोग रोक सकेंगे। डी. आपकी चेक बुक, पास बुक अथवा एटीएम/डेबिट कार्ड खो जाने/चोरी होने की दशा में अथवा कोई आपके पिन अथवा अन्‍य सुरक्षा सूचना के बारे में जानता है, आपसे जानकारी मिलते ही हम इनके दुरूपयोग न होने पाए हेतु आवश्‍यक कदम उठाएंगे, इसके लिए यह अनिवार्य है कि :-
1. आपको चेक बुक, पास बुक अथवा एटीएम/डेबिट कार्ड खो जाने/चोरी होने जाने अथवा कोई आपके पिन अथवा अन्‍य सुरक्षा सूचना के बारे में जानता है, के बारे में ज्ञात होते ही हमें तुरन्‍त सूचित करें।
2. आप इसकी सूचना हमारे 24 घण्‍टे टोलफ्री नम्‍बर पर दें तथा इसकी लिखित पुष्टि भी करें। विकल्‍प स्‍वरूप आप हमें ई-मेल पर भी सूचित कर सकते हैं।
3. जब तक हमें इसकी सूचना नहीं मिल जाती है, तब तक इसके दुरूपयोग के लिए आप ही जिम्‍मेदार होगें।

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  9.5 इंटरनेट बैंकिंग
जब तक आप कुछ सावधानियॉं बरतते रहेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षित है कृपया सुनिश्चित करें कि आप निम्‍न सुझावों का पालन करते हैं।
1. हमारे इंटरनेट बैंकिंग साइट प्रत्‍यक्ष देखें। किसी अन्‍य साइट अथवा ई-मेल के माध्‍यम से हमारी साइट आने से बचें तथा प्रदर्शित डोमेन नाम सत्‍या‍पित करें ताकि स्‍पूफ वेबसाइट्स से बचा जा सके।
2. जो ई-मेल आपका पासवर्ड अथवा पिन मांगता है, उससे बचें तथा हमें उसकी सूचना दें ताकि उसके बारे में जांच की जा सके। हम अथवा पुलिस आपसे आपकी ऑनलाइन बैंकिंग अथवा भुगतान कार्ड पिनों अथवा आपके पासवर्ड सूचना के बारे में कभी-भी पूछताछ नहीं करेंगे।
3. हमारा सुझाव है कि हमारी इंटरनेट बैंकिंग साइट के लिए आप साइबर कैफे/शेयर्ड पीसी का उपयोग न करें।
4. हमारा सुझाव है कि आप अपना पीसी अद्यतन एंटी वाइरस तथा स्‍पाई वेयर के साथ नियमित रूप से अद्यतन करें। आप हैकर्स, वाइरस अटैक्‍स अथवा मैलिसियस ‘ट्रोजन हॉर्स’ कार्यक्रमों से बचाव के लिए सुरक्षा कार्यक्रम इंस्‍टाल करें। अपने पीसी तथा इसकी विषयवस्‍तु को इंटरनेट से बाह्य कारणों से बचाने के लिए उपयुक्‍त फॉयरवेल इंस्‍टाल करें।
5. अपने ऑपरेटिंग सिस्‍टम पर ‘फाइल एवं प्रिंटिंग शेयरिंग’ फीचर को डिसेबल कर दें।
6. जब आपका पीसी प्रयोग में न हो तो लॉग आफ कर दें।
7. अपने आईडी/पिन को इंटरनेट एक्‍सप्‍लोरर ब्राउसर पर स्‍टोर न करें।
8. अपने खाते एवं उसके लेन-देन जानकारी की नियमित जांच करें।
9. हमारे सुझावों पर अमल करें । आपकी ऑनलाइन सुरक्षा हेतु हमारी वेबसाइट सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए कारगर स्‍थान हैं।

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  9.6 भुगतान निरस्‍त करना।
यदि आप अपने द्वारा अधिकृत भुगतान अथवा भुगतानों की सीरीज को निरस्‍त करना चाहते हैं तो निम्‍नलिखित सुझावों को अमल में लाएं:-
1. किसी चेक के भुगतान को रोकने अथवा दिए गए स्‍थायी अनुदेशों अथवा प्रत्‍यक्ष नामे को निरस्‍त करने हेतु आप हमें लिखित में सूचित करें।
2. किसी प्रत्‍यक्ष नामे को निरस्‍त करने के लिए हमें सूचित करें। आप प्रत्‍यक्ष नामे के मूलसृजक को भी सूचित करें।
3. यदि आप भुगतान निरस्‍त करने की सूचना नहीं भिजवाते हैं तो भुगतानों को निरस्‍त करना सम्‍भव नहीं है।
4. क्रेडिट कार्ड भुगतानों का निरस्‍तीकरण निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही होगा।

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  9.7 हानि हेतु उत्‍तरदायित्‍व ।
1. यदि आप कपटपूर्ण व्‍यवहार करेंगे तो आप अपने खाते में होने वाली समस्‍त हानि हेतु उत्‍तरदायी होगें। यदि आप गैरजिम्‍मेदाराना कार्य करते हैं तथा इससे हानि होती है तो आप इसके लिए जिम्‍मेदार होंगे।
2. जब तक आप कपटपूर्ण व्‍यवहार अथवा गैर-जिम्‍मेदाराना कार्य नहीं करेंगे, कार्ड जारी करने हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार आपके कार्ड के दुरूपयोग से हुई हानि निर्धारित राशि तक सीमित रहेगी।
3. जब तक हमें सूचना नहीं मिलेगी और उसके दुरूपयोग हेतु रोकथाम के उपाय नहीं हो जाते तब तक आपके पिन खो जाने अथवा पासवर्ड के साथ समझौता करने अथवा अन्‍य सुरक्षित सूचना के कारण हुए दुरूपयोग के लिए आप जिम्‍मेदार होंगे।

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  10. अनुप्रवर्तन ।
बैंकिंग कोड्स एवं स्‍टेंण्‍डर्डस बोर्ड आफ इण्डिया, जिसके डायरेक्‍टरों में गवर्निंग काऊंसिल के सदस्‍य सम्मिलित है, कोड का अनुप्रवर्तन करेंगे। सम्‍पर्क विवरण इस प्रकार से हैं:-
दि बैंकिंग कोड्स एण्‍ड स्‍टेंण्‍डर्डस बोर्ड आफ इण्डिया,
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बिल्डिंग,
सी;7, चौथी मंजिल, बांद्रा कुर्ला काम्‍प्‍लैक्‍स,
मुम्‍बई-400 051. टेलीफोन : 26573716; फैक्‍स : 26573719
ई मेल ceo.bcsbi@rbi.org.in;
Website : www.bcsbi.org.in
 

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  11. सहायता प्राप्‍त करना ।
यदि आप कोड के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमारे निर्धारित टेलीफोन हैल्‍पडेस्‍क अथवा कस्‍टमर सर्विस नम्‍बर अथवा इण्डियन बैंक्स एसोशिएशन से निम्‍न पते पर सम्‍पर्क कर सकते हैं:-
इण्डियन बैंक्स एसोशिएशन,
स्‍टेडियम हाऊस, ब्‍लाक 2 एवं 3, वीर नारीमन रोड, मुम्‍बई-400 020.
टेलीफोन नं. 022-22844999 फैक्‍स : 022-22835638
Email : ibastadium@vsnl.net Website : www.iba.org.in
 

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